कलेक्टर ने तीन व्यक्तियों को जिला बदर किया, 06 व्यक्तियों को थाना हाजरी के आदेश दिए
उज्जैन | कलेकटर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत 03 व्यक्तियों को जिला बदर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें पुलिस थाना भाटपचलाना के राधेश्याम पिता भागीरथ बागरी, पुलिस थाना माधवनगर के कुलदीप उर्फ गोलू पिता हेमराज बैण्डवाल और पुलिस थाना चिमनगंज मण्डी के विनोद पिता मिश्रीलाल भोई को आगामी एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।
कलेक्टर ने उक्त व्यक्तियों को आदेश दिए हैं कि वे उज्जैन जिले से 24 घंटे के अन्दर बाहर चले जाएं और बिना अनुमति के उज्जैन जिले या उससे लगे राजस्व जिले की सीमाओं में प्रवेश ना करें। यदि उकत व्यक्तियों का कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो तो वे पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे, लेकिन इसके पूर्व उन्हें संबंधित थाना क्षेत्र को लिखित सूचना देनी होगी।
इसी प्रकार कलेक्टर श्री मिश्र ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जनशांति बनाए रखने के उद्देश्य से 06 व्यक्तियों को थाना हाजरी के आदेश जारी किए हैं। इनमें पुलिस थाना बड़नगर के मुस्तफा पिता रसीद खां, पुलिस थाना नीलगंगा के हेमू उर्फ हेमराज पिता लक्ष्मीनारायण रायकवार, पुलिस थाना राघवी तहसील महिदपुर के जितेन्द्र पिता बिहारीलाल बंजारा और मोहन पिता रामा, पुलिस थाना इंगोरिया के तूफानसिंह पिता मेहरबान सिंह राजपूत और पुलिस थाना कानड़ जिला आगर के सोनू उर्फ सुरेन्द्र पिता फतेसिंह राजपूत को 50-50 हजार रुपये का बंध पत्र/जमानत नामा संबंधित थाने में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
साथ ही कलेक्टर ने उक्त व्यक्तियों को आदेश दिए हैं कि आगामी 06 माह तक प्रत्येक माह के प्रति मंगलवार को थाने में उपस्थित होकर थाना प्रभारी को अपनी हाजरी दर्ज कराएं। पुलिस को यह अधिकार होगा कि उक्त व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधि पाई जाने पर पुन: अधिनियम के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
इसके अलावा कलेक्टर ने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रति 03 माह में उकत व्यक्तियों की हाजरी का प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अनावेदकों की उपस्थिति को लेकर कोई अन्य प्रत्यारोप या विरोधाभस की स्थिति निर्मित न हो इसके लिए थम्ब इप्रेशन मशीन के माध्यम से अनावेदकों की उपस्थिति दर्ज कराएं।