कलेक्टर ने 10 व्यक्तियों को जिला बदर किया, 34 व्यक्तियों को थाना हाजरी के आदेश
उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के अन्तर्गत 10 व्यक्तियों को जिला बदर करने के आदेश जारी कर दिये हैं। इनमें पुलिस थाना बिरलाग्राम नागदा के अशोक पिता रामविलास शर्मा और मुनीर पिता अब्दुल लतीफ, पुलिस थाना नानाखेड़ा के सुरेश गुजराती पिता मांगीलाल मालवीय, पुलिस थाना भैरवगढ़ के बाबूलाल उर्फ बाबू पिता चंपालाल मालवीय, पुलिस थाना चिमनगंज मंडी के रऊफ खां पिता लतीफ खां, पुलिस थाना महाकाल के शहंशाह पिता मुकीम शाह, पुलिस थाना खाचरौद के मुकेश पिता मोहनलाल, पुलिस थाना नागदा के राजा उर्फ राधेश्याम पिता घासीराम, पुलिस थाना नीलगंगा के सन्नी उर्फ विजय पिता उमेशराव मराठा और पुलिस थाना राघवी तहसील महिदपुर के धनसिंह पिता मोतीसिंह को आगामी एक वर्ष के लिये जिला बदर किया गया है।
कलेक्टर ने उक्त व्यक्तियों को निर्देश दिये हैं कि वे उज्जैन जिले से चौबीस घंटे के अन्दर बाहर चले जायें तथा बिना अनुमति के उज्जैन जिला या उससे लगे राजस्व जिले की सीमाओं में प्रवेश न करें। यदि उक्त व्यक्तियों का कोई प्रकरण न्यायालय में चल रहा हो तो वे पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हो सकेंगे, लेकिन इसके पूर्व उन्हें सम्बन्धित थाना क्षेत्र को लिखित सूचना देनी होगी।
इसी प्रकार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत जनशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से 34 व्यक्तियों को थाना हाजरी के आदेश जारी किये हैं। इनमें पुलिस थाना कोतवाली के राहुल पिता गोविंद नानेरिया, पुलिस थाना महिदपुर के आसिफ पिता जाकिर लोहार और आबिद पिता इब्राहिम मंसुरी, पुलिस थाना माधव नगर के रवि जाटवा पिता लालचंद जाटवा और चेतनराव पिता आनंदराव, पुलिस थाना चिमनगंज मंडी के तूफान मालवीय पिता सत्यनारायण मालवीय और नवल पिता रामचंद्र सोलंकी, भैरवगढ़ थाना के हरिसिंह पिता बालूसिंह, मो.फरीद पिता मो.अब्दुल हमीद और जितेन्द्र पिता लालसिंह प्रजापत, पुलिस थाना राघवी के आत्माराम पिता रामा बागरी और सुरेश पिता रमेश बंजारा, पुलिस थाना उन्हेल के प्रहलाद पिता रामलाल जायसवाल, पुलिस थाना नीलगंगा के शंकर खरे पिता दिनेश खरे, पुलिस थाना नरवर के राजाराम पिता नानूराम, पुलिस थाना नागझिरी के तारीक अली पिता इशरत अली, पुलिस थाना नागदा के गुलरेज उर्फ गुल्लु पिता मो.नाहरू उर्फ मो.शकील, ओमप्रकाश पिता पूनमचंद जैन, सुखराम पिता बगदीराम बागरी, रिंकू उर्फ अरविंद पिता नरेशसिंह भदौरिया, रमेश पिता छुग्गु भील, बापू पिता भेरूलाल गाड़ोलिया, आकाश पिता दिलीप संकत, केशव पिता माणकलाल माली, सुरेश पिता भंवरलाल, सोनू बारिक उर्फ नरेन्द्रसिंह पिता धनसिंह राजपूत, फिरोज पिता सलीम खान, राजकुमार पिता बाबूलाल मीणा और सलीम पिता मो.हुसैन, जीवाजीगंज थाना के टोनी पिता आनंद खत्री, पुलिस थाना खाचरौद के मांगीलाल पिता रामाजी, पुलिस थाना खाराकुआ के यासीन पिता युसुफ, पुलिस थाना देवासगेट के संजू उर्फ संजय पिता शीतलादीन पासी और पुलिस थाना माकड़ोन के रामसिंह पिता बाबू गुर्जर को 50-50 हजार रुपये का बंधपत्र/जमानतनामा सम्बन्धित थाने में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है।
साथ ही कलेक्टर ने उक्त व्यक्तियों को आदेश दिये हैं कि आगामी छह माह तक प्रत्येक महीने के प्रति मंगलवार को थाने में उपस्थित होकर थाना प्रभारी को अपनी हाजरी दर्ज करायेंगे। पुलिस को यह अधिकार होगा कि उक्त व्यक्तियों की आपराधिक गतिविधि पाई जाने पर पुन: अधिनियम के तहत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने सम्बन्धित थाना प्रभारियों को आदेश दिये हैं कि वे प्रति तीन माह में उक्त व्यक्तियों की हाजरी का प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा अनावेदकों की उपस्थिति को लेकर कोई अन्य प्रत्यारोप या विरोधाभास की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिये थंब इम्प्रेशन मशीन के माध्यम से अनावेदकों की उपस्थिति दर्ज करायें।