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किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत स्टेक होल्डर्स का प्रशिक्षण आयोजित


 

उज्जैन | जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्धिकी ने जानकारी दी कि गत बुधवार को महिला बाल विकास विभाग द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 के अन्तर्गत स्टेक होल्डर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री गुरूदत्त पाण्डेय द्वारा नियम के तहत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के सम्बन्ध में जानकारी तथा उज्जैन में संचालित संस्थाओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्रीमती अर्चना सहाय द्वारा अधिनियम के नवीन प्रावधानों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। साथ ही किशोर न्याय प्रणाली में उपयोग किये जाने वाले प्रारूपों को पृथक-पृथक विस्तारपूर्वक समझाया गया।
   प्रधान न्यायाधीश श्रीमती तृप्ति पाण्डेय द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों के सर्वोत्तम हित एवं सुरक्षा के सिद्धान्तों की जानकारी दी गई। श्री साबिर अहमद सिद्धिकी द्वारा अधिनियम के तहत बाल विकास परियोजना अधिकारियों के दायित्वों एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा स्टेक होल्डर्स को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गई। एएसपी श्री नीरज पाण्डेय द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई के कार्यों एवं बाल कल्याण अधिकारियों के दायित्वों के सम्बन्ध में समझाया गया।
   किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्री ओमप्रकाश गुप्ता के द्वारा बोर्ड के कार्यों की एवं बोर्ड के समक्ष में प्रस्तुत बच्चों की उम्र के सम्बन्ध में मान्य दस्तावेजों की जानकारी प्रदान की गई। बाल कल्याण समिति उज्जैन के अध्यक्ष श्री लोकेन्द्र शर्मा द्वारा समिति के कार्यों की जानकारी दी गई।
   प्रशिक्षण में परियोजना अधिकारी श्रीमती रीना अधर्व्यू, श्रीमती झनक सोनाने, श्रीमती मीना निगम, श्रीमती अर्चना दलाल, श्रीमती प्रीति कटारा, श्री मनोज जाट, श्री मनोज त्रिवेदी, सुश्री शिवानी श्रीवास्तव, श्री नितीन चौरसिया, श्रीमती हेमकुमारी गुड़ाना, श्री मुकेश वर्मा एवं पुलिस, श्रम, शिक्षा विभाग, चाईल्ड लाइन उज्जैन, विशेष किशोर पुलिस इकाई उज्जैन और जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रतिभागी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सुश्री रीना अधर्व्यू ने किया।

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