खेतों में नरवई जलाने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही
उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शशांक मिश्र ने कानून व्यवस्था तथा जनसुरक्षा की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत उज्जैन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा अन्तर्गत फसल कटाई उपरान्त कृषकों द्वारा नरवई में लगाई जाने वाली आग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर ने सम्पूर्ण जिले के किसानों को आदेशित किया है कि कोई भी कृषक नरवई में आग न लगायें। यदि कोई व्यक्ति, कृषक आदेश का उल्लंघन करेगा तो उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-188 एवं अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री आरपी तिवारी ने इस आशय के आदेश कलेक्टर के निर्देशन में जारी कर दिये हैं। यह आदेश जनकल्याण एवं सर्वसाधारण से सम्बन्धित है और समयाभाव के कारण व्यक्तिगत सुनवाई करना संभव नहीं है, अत: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 की उपधारा-2 के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है और व्यक्तिश: तामील करना संभव नहीं है।