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आज से इन नियमों में होंगे बदलाव लागू, सस्‍ती होगी से सेवाऐं


 
नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही सोमवार का दिन अपने साथ कई ऐसे बदलाव ला रहा है, जो आम जनता की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले हैं। इनमें अधिकतर बदलाव उनकी जिंदगी को सुकून देने वाले हैं। आज से जहां सस्ते घर का सपना साकार होगा वहीं जीवन बीमा भी सस्ता होने जा रहा है। जानिए आज से आपकी जिंदगी और क्या होने वाले हैं बदलाव।

रेलवे में मिलेगी सुविधा
सोमवार से रेलवे संयुक्त पीएनआर जारी करेगा। अगर किसी यात्री को दो ट्रेनों से यात्रा करनी है, तो उसके नाम पर संयुक्त पीएनआर जारी होगा। सोमवार से कनेक्टिंग ट्रेन छूटने पर टिकट की रकम वापस हो जाएगी। इससे ट्रेनों के परिचालन में भी समयबद्धता बढ़ेगी।

ईपीएफओ में मिलेगी सुविधा
आज से ईपीएफओ का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। इसके तहत नौकरी बदलने पर आपका पीएफ अकाउंट अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। इससे पहले ईपीएफओ के सदस्यों को यूएएन रखने के बाद भी पीएफ ट्रांसफर करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था।

सस्ता होगा बीमा, मिलेगा फायदा
आज से बीमा के नियमों के बदलाव भी लागू होंगे। इससे जीवन बीमा पॉलिसी लेना भी सस्ता हो जाएगा। नियम में परिवर्तन का फायदा 22 से 50 वर्ष के लोगों को होगा।

हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मिलेगी

सोमवार से वाहन बनाने वाली कंपनियों पर नया नियम लागू होगा। उन्हें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट देना आवश्यक कर दिया गया है। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि वाहन बिना नंबर प्लेट के फैक्टरी के बाहर नहीं निकलेंगे।

आयकर में बड़ी छूट
वेतनभोगी वर्ग के लिए सबसे बड़ी खुशखबर यह है कि नए नियमों के तहत उनकी पांच लाख रुपए तक की आय पूरी तरह टैक्स फ्री होगी। करदाता कई तरह की अन्य छूट का फायदा लेते हुए आठ से साढ़े आठ लाख रुपए तक की आय पर आयकर की बचत कर सकेंगे। बैंकों और डाकघरों में जमा पर मिल रहा 40 हजार रुपए तक का ब्याज भी कर-मुक्त होगा। आम बजट से जुड़े सभी अन्य फायदे सोमवार से लागू हो रहे हैं।

बैंकों का लोन होगा सस्ता
सोमवार से बैंक एमसीएलआर के बजाय आरबीआई के रेपो रेट के आधार पर कर्ज देंगे। ऐसे में आरबीआई जब भी रेपो रेट में कटौती करेगा, बैंकों को कर्ज पर ब्याज घटाना ही होगा। इससे सभी तरह का कर्ज सस्ता होने की उम्मीद है। हालांकि रेपो रेट में बढ़ोतरी की सूरत में बैंक ब्याज दर बढ़ा भी सकते हैं।

मिलेगा सस्ता मकान
एक अप्रैल से घर खरीदने के इच्छुक लोगों को सस्ते मकान मिलने वाले हैं। जीएसटी की दरों में कमी के बाद अब 20 लाख तक के अफोर्डेबल मकानों पर केवल एक फीसदी जीएसटी यानी 20 हजार रुपए टैक्स लगेगा। वहीं 50 लाख तक के मकान पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगी यानी ढाई लाख रुपए टैक्स। इस प्रकार 50 लाख के मकान पर सीधे-सीधे 3.5 लाख का फायदा होगा और 20 लाख के मकान पर 1.4 लाख रुपए बचेंगे।

सुविधा के लिए शुरू हो जाएगा ई-पैन कार्ड बनना
एक अप्रैल से उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-पैन कार्ड बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको पैन कार्ड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप कुछ मिनट में ई-पैन कार्ड ले सकेंगे। पैनकार्ड बनाने के लिए भले ही आपका आधार कार्ड अनिवार्य है, लेकिन आपके एड्रेस प्रुफ के वेरीफिकेशन के लिए एजेंसी नियुक्त की जा रही है।

जीएसटी का होगा सरलीकरण
जीएसटी में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए व्यापारी बहुत दिनों से मांग कर रहे थे, कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाए। एक अप्रैल से जीएसटी के सरलीकरण के तहत नया फार्म जारी होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि इससे बड़ी राहत मिलेगी। इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और निर्देश जारी किए गए हैं।

बिल्डरों पर होगी सख्ती
रेरा में पंजीयन नहीं कराने वाले बिल्डरों पर 1 अप्रैल से सख्ती होने वाली है। ऐसे बिल्डरों को चार गुना पैनाल्टी के साथ पंजीयन कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है।

कंपोजीशन स्कीम की बढ़ी लिमिट
कंपोजीशन स्कीम की सीमा बढ़कर अब 1.5 करोड़ रुपए टर्नओवर तक होगी। जीएसटी के तहत अब उन्हीं का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए होगा। ऐसे में छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

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