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लम्बित प्रकरणों का शीघ्र करें निराकरण



संभागायुक्त श्री अजीत कुमार ने कलेक्टर कार्यालय का रोस्टर निरीक्षण किया 
उज्जैन | राजस्व प्रकरणों के निराकरण में उज्जैन संभाग गत दिनों प्रदेश में अव्वल रहा है, आगामी समय में भी राजस्व सहित अन्य सभी प्रकरणों के निराकरण में इसी तरह की कार्यवाही हो। संभागायुक्त श्री अजीत कुमार ने आज शनिवार को कलेक्टर उज्जैन कार्यालय के रोस्टर निरीक्षण के दौरान ये निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, उपायुक्त राजस्व श्री पवन जैन, अपर कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता एवं अन्य संबंधित उपस्थित थे। 
    निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त द्वारा शाखावार विभिन्न पंजियों, नस्तियों आदि का अवलोकन किया तथा संबंधितों को दिशा-निर्देश दिए। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किए जाने के साथ ही पुराने प्रकरणें का भी तत्परता पूर्वक निराकरण किया जाना चाहिए। 
    संभागायुक्त ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, गौ-वंश अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, शस्त्र लायसेंस, अनुकम्पा नियुक्ति, विभागीय जांच, प्रभारी मंत्री आदि से प्राप्त शिकायतों आदि के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने संभागायुक्त को आश्वस्त कराया कि सभी लम्बित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।  
    वर्ष 2014 के एक महिला उत्पीड़न के प्रकरण, जिसमें संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शैली कनाश को जांच अधिकारी बनाया गया, के अभी तक निराकृत होना न पाए जाने पर संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि, प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए। प्रकरण तुरन्त निराकृत किया जाए। पुरानी अनुपयोगी सामग्री की भी शीघ्र नीलामी की जाए।
    संभागायुक्त ने रिकार्ड रुम में सीसी टीवी कैमरे लगाये जाने तथा इसका वैब कनेक्शन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय जांच के लम्बित 20 प्रकरणों तथा अनुकम्पा नियुक्ति के लम्बित 05 प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मिश्र ने बताया कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में जैसे-जैसे पद खाली उपलब्ध हो रहे हैं, अनुकम्पा नियुक्ति दी जा रही है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि व्यक्ति को उसकी पात्रतानुसार अनुरुप पद प्राप्त हो।   
    कुछ प्रकरणों में संबंधित शाखा प्रभारी द्वारा समय पर नस्ती प्रस्तुत नहीं किया जाना पाए जाने पर कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने उन्हें कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। “रघुवंशम” ट्रांजिट होस्टल में लगने वाले विभिन्न विभागों के कार्यालयों से नियमित रुप से भवन किराया तथा बिजली का बिल वसूल किए जाने के निर्देश भी संभागायुक्त द्वारा दिए गए। 

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