चुनाव के तहत पुलिस बल के लिये भवन अधिग्रहित किये गये
उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशांक मिश्र ने आगामी लोकसभा निर्वाचन-2019 के सुचारू एवं सफल रूप से संचालित किये जाने के लिये लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-160 के अधीन उज्जैन के भवन, मैरिज हॉल, गार्डन, लॉज और रेस्ट हाऊस को 12 मई 2019 से 20 मई 2019 तक तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं। जिन भवनों को अधिग्रहित किया गया है, उनमें दानीगेट स्थित राजपूत धर्मशाला, धाकड़ धर्मशाला, मेवाड़ा राजपूत धर्मशाला, अंकपात मार्ग स्थित जाट धर्मशाला, नृसिंह घाट स्थित गुजराती माली समाज धर्मशाला, मारू कुमावत धर्मशाला, गणगौर दरवाजा कार्तिक चौक स्थित श्रीचंद्र धर्मशाला, नानाखेड़ा स्थित शुभम मांगलिक परिसर, देवास रोड स्थित होमगार्ड परिसर, महाकाल मैदान स्थित यादव धर्मशाला, योगमाया मन्दिर हरसिद्धि घाटी स्थित सिरवी समाज धर्मशाला, मंगल कॉलोनी स्थित निपुण मंगल परिसर, आनन्द मंगल परिसर, अरूणोदय परिसर, इंदिरा नगर स्थित माथुर वैश्य धर्मशाला, झारड़ा स्थित लब्धि गार्डन, थाना रोड महिदपुर स्थित पोरवाल धर्मशाला, लक्ष्मीबाई नगर खाचरौद स्थित पोरवाल धर्मशाला, ब्राह्मणीपुरा खाचरौद स्थित मोरसली धर्मशाला, कन्या शाला चौराहा नागदा स्थित खंडेलवाल धर्मशाला, शेषशायी कॉलेज के पास नागदा स्थित अग्रवाल धर्मशाला, रामसहाय मार्ग नागदा स्थित सत्कार भवन, खाचरौद रोड भाटपचलाना स्थित पारसमणि गार्डन, शामरिया गार्डन, तराना स्थित औदिच्य ब्राह्मण धर्मशाला, सोनी धर्मशाला, शहनाई गार्डन और छोटा बाजार कायथा स्थित राठौर समाज धर्मशाला शामिल हैं।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत उक्त अधिग्रहण की अवधि में उक्त भवनों के स्वामी, प्रबंधक, कार्यालय प्रमुख आदि द्वारा भवनों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप एवं निगरानी नहीं की जायेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा, जिसकी अवधि एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों होगी।