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भरत पोरवाल को जिला पंचायत उपाध्यक्ष का चार्ज देने के निर्देश



संभागायुक्त ने जिला पंचायत सीईओ तथा कलेक्टर को लिखा पत्र-हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पिछले दिनों हुए उपाध्यक्ष पद का चुनाव हुआ शून्य
उज्जैन। जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर बनी असमंजस की स्थिति शुक्रवार को स्पष्ट हो गई। संभागायुक्त अजीतकुमार ने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर भरत पोरवाल को चार्ज दिलाने हेतु जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिये। इसके बाद हाल ही में हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद का चुनाव शुन्य हो गया। 
शुक्रवार दोपहर म.प्र. कांग्रेस कमेटी महामंत्री भरत पोरवाल, शहर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष अनंतनारायण मीणा एवं कांग्रेस नेता हेमंतसिंह चौहान के साथ संभागायुक्त से मिले तथा उन्हें हाईकोर्ट की सर्टिफाईड कॉपी सौंपी। आदेश की कॉपी मिलने के दो घंटे के अंदर ही संभागायुक्त ने भरत पोरवाल को उपाध्यक्ष पद का दायित्व देने हेतु जिला पंचायत सीईओ को पत्र प्रेषित कर दिया। भरत पोरवाल ने संभागायुक्त से कहा कि मुझे धारा 40 के अंतर्गत 12 अगस्त 2018 को जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद से हटाने के आदेश अपर आयुक्त ने दिये थे। उस आदेश को लेकर मैने हाईकोर्ट में अपील की थी जिस पर 13 मार्च 2019 को हाईकोर्ट न्यायाधीश ने अपर कमिश्नर के आदेश को निरस्त कर दिए थे। उक्त आदेश के बाद कमिश्नर से भरत पोरवाल ने आग्रह किया कि मुझे पुनः यथावत जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद का विधिवत चार्ज दिलवाया जाए। साथ ही इस बीच अवैधानिक तरीके से तत्कालीन कलेक्टर मनीषसिंह द्वारा 17 दिसंबर 2018 को राज्य निर्वाचनन को पत्र लिखकर परमिशन लेकर चुनाव प्रक्रिया की गई थी उसे शून्य घोषित कराया जाए क्योंकि हाईकोर्ट में तत्कालीन कलेक्टर मनीषसिंह व जिला पंचायत सीईओ संदीप जी.आर. द्वारा 14 अगस्त 2018 को केवीएट लगाई थी। 6 मार्च 2019 को म.प्र. शासन, कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ एवं अन्य की तरफ से हाईकोर्ट में जिला पंचायत सीईओ निलेश पारीख ने जवाब पेश किया था। 14 अगस्त 2018 से 6 मार्च 2019 तक जो भी प्रक्रिया हुई है वह स्वतः अवैधानिक है। संभागायुक्त ने जिला पंचायत सीईओ के साथ ही कलेक्टर को भी उक्त आदेश की प्रति भेजी ताकि हाईकोर्ट के आदेश का पालन शीघ्र हो सके। इस अवसर पर राकेश पोरवाल, विनोद पोरवाल, चेनसिंह कुशवाह आदि मौजूद रहे। 

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