मतदाताओं के नाम दर्ज करने की कार्यवाही नामांकन-पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि के 10 दिन पूर्व तक की जायेगी
उज्जैन । निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार नामावली के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात स्वप्रेरणा के आधार पर कोई भी नाम निरसित नहीं किये जायेंगे। निरसित किये जाने वाले प्रकरणों में ईआरओ द्वारा कलेक्टर से परामर्श उपरान्त ही कार्यवाही की जायेगी। आयोग ने यह भी निर्देश दिये हैं कि निर्वाचन की घोषणा के 10 दिवस उपरान्त कोई भी निरसन एवं संशोधन बिना आयोग की पूर्व अनुमति के न किये जायें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशांक मिश्र ने जिले की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशांक मिश्र ने जारी निर्देशों में बताया कि निर्वाचन की घोषणा के पश्चात मतदाताओं के नाम दर्ज करने की कार्यवाही नामांकन-पत्र दाखिल करने की अन्तिम तिथि के 10 दिन पूर्व तक की जायेगी। प्राप्त सभी फार्म-6 नामांकन दाखिल करने की तिथि को निराकृत करते हुए अतिरिक्त पूरक सूची ईआरओ द्वारा तैयार की जायेगी। निर्वाचन की घोषणा के पश्चात निरन्तर अद्यतन के तहत प्रारूप-7, 8, 8ए में प्राप्त आवेदनों को आयोग के निर्देश अनुसार पृथक रखे जायें एवं जिनका निराकरण निर्वाचन के पश्चात किया जाये। फोटो निर्वाचक नामावली की मार्कड कापी तैयार करने के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। नाम निर्देशन दाखिल करने की अन्तिम तिथि के बाद व निश्चित रूप से अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तिथि से तीन दिवसों के भीतर नाम शामिल करने सम्बन्धी अनुपूरक को मुद्रित किये जाते ही नाम उपांतरित करने, हटाने और शामिल करने सम्बन्धी अनुपूरक के साथ मूल नामावली को निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को दिया जाना चाहिये।