राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें
उज्जैन संसदीय क्षेत्र में मतदान 19 मई को तथा मतगणना 23 मई को
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्र ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की
उज्जैन। लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए 10 मार्च की शाम से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निवर्चान अधिकारी श्री शशांक मिश्र ने सोमवार 11 मार्च को प्रात: बृहस्पति भवन में स्टेंडिंग कमेटी की बैठक लेकर राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। आयोग के निर्देशानुसार वाहनों पर झण्डे लगाने की अनुमति लेकर ही वाहनों पर झण्डे लगाएं। सभा, रैली आदि गतिविधियों के लिए भी अनुमति ली जाए। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बैठक में बताया गया कि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान 19 मई को होगा तथा मतगणना 23 मई को होगी। अधिसूचना का प्रकाशन 22 अप्रैल, नामांकन की अंतिम तिथि 29 अप्रैल, नामांकन पत्रों की संवीक्षा 30 अप्रैल को होगी। नामवापसी की अंतिम तिथि 02 मई निर्धारित की गई है।
सम्पत्ति विरुपण अधिनियम का पालन करना अनिवार्य
बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्र ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी कि सम्पत्ति विरुपण अधिनियम का सख्ती से स्वयं और पार्टी से पालन कराया जाए। राजनैतिक विषयवस्तु के दीवार पर लेखन, पोस्टर, पेपर, कटआउट, होर्डिंग, झण्डे, बैनर आचार संहिता लगने की तिथि से 24 घंटे के भीतर हटाये जायेंगे। रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, पुल, सड़कें, वाहन, टेंकर, एम्बुलेंस, बिजली, टेलीफोन के खंबे, नगरीय निकायों के भवनों में उक्त लेखन आदि 48 घंटे के भीतर हटाये जायेंगे। निजी सम्पत्ति का विरुपण सभी अनधिकृत राजनैतिक प्रकृति के लेखन, विज्ञापन हटाने की कार्यवाही की जाए।
आदर्श आचार संहिता क्या है ?
आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का एक संग्रह है, जो चुनाव से पहले राजनेतिक दलों और उम्मीदवारों को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 324 को ध्यान में रखते हुए यह चुनाव आयोग को संसद व राज्य विधायिकोंओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उस दिन से अस्तित्व में आती है जब भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है, जो कि चुनाव पूरा होने तक लागू रहेगी। बैठक में बताया कि विभिन्न प्रकार की अनुमतियांप्रदान करने के लिए आईटी प्लेटफार्म सुविधा का उपयोग किया जाएगा, इसमें सिंगल विण्डों सिस्टम से कार्य किया जाएगा।
जिला स्तरीय कांटेक्ट सेंटर स्थापित
निर्वाचन नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण तथा लोक सभा निर्वाचन में वोटर हैल्पलाइन के लिए जिला स्तर पर कांटेक्ट सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका टोल फ्री नम्बर 1950 है। उज्जैन-आलोट संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय उज्जैन के कंट्रोल रुम का नम्बर 0734-2236109, रतलाम कंट्रोल रुम का नम्बर 07412-270487 तथा आलोट कंट्रोल रुम का नम्बर 07410-230428 है।
22 फरवरी की स्थिति में 16 लाख 47 हजार 356 मतदाता
उज्जैन-आलोट संसदीय क्षेत्र के आम निर्वाचन में 22 फरवरी 2019 की स्थिति में 16 लाख 47 हजार 356 मतदाता हैं। इनमें पुरुष 8 लाख 43 हजार 216 एवं 8 लाख 04 हजार 65 महिला तथा अन्य 75 मतदाता हैं। नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में 02 लाख 07 हजार 750, महिदपुर में 01 लाख 95 हजार 464, तराना में 01 लाख 76 हजार 162, घट्टिया में 02 लाख 06 हजार 714, उज्जैन उत्तर में 02 लाख 22 हजार 235, उज्जैन दक्षिण में 02 लाख 46 हजार 265, बड़नगर में 01 लाख 91 हजार 386 तथा आलोट विधानसभा क्षेत्र में 02 लाख 01 हजार 480 मतदाता हैं।
लोकसभा निर्वाचन में 2066 मतदान केन्द्र रहेंगे
लोकसभा निर्वाचन में संसदीय क्षेत्र की आठों विधानसभा क्षेत्रों में 2066 मतदान केन्द्र बनाए जा रहे हैं। नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में 265, महिदपुर में 256, तराना में 232, घट्टिया में 278, उज्जैन उत्तर में 260, उज्जैन दक्षिण में 291, बड़नगर में 232 तथा आलोट विधानसभा क्षेत्र में 252 मतदान केन्द्र रहेंगे।
436 क्रिटिकल मतदान केन्द्र
उज्जैन आलोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 436 क्रिटीकल मतदान केन्द्र हैं। नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में 57, महिदपुर में 61, तराना में 47, घट्टिया में 43, उज्जैन उत्तर में 66, उज्जैन दक्षिण में 72,बड़नगर में 18 तथा आलोट विधानसभा क्षेत्र में 72 क्रिटिकल मतदान केन्द्र हैं।
संसदीय क्षेत्र में 08 वल्नरेबल क्षेत्र
उज्जैन-आलोट संसदीय क्षेत्र में कुल 08 वल्नरेबल क्षेत्र हैं। इनमें विधानसभा नागदा खाचरौद के पुलिस थाना खाचरौद के अंतर्गत राणा प्रताप मार्ग खाचरौद, विधानसभा महिदपुर के झारड़ा थाना के अंतर्गत ग्राम नागगुरडिया, विधानसभा क्षेत्र तराना के थाना माकडौन के अंतर्गत ग्राम बागवाड़ा, विधानसभा क्षेत्र घट्टिया के थाना चिमनगंज मण्डी के अंतर्गत ग्राम ताजपुर, विधानसभा क्षेत्र उज्जैन उत्तर के महाकाल थाना के अंतर्गत नलियाबाखल उज्जैन, विधानसभा क्षेत्र बड़नगर के थाना इंगोरिया के अंतर्गत ग्राम जहांगीरपुर, बड़नगर थाने के अंतर्गत ग्राम जाफला और विधानसभा क्षेत्र आलोट के आलोट थाने के अंतर्गत ग्राम खजूरीदेवड़ा शामिल हैं।
धर्म, जाति के आधार पर वोट मांगना आचार संहिता का उल्लंघन
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशांक मिश्र ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को बैठक में जानकारी दी कि कोई भी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल या उसकी तरफ से धर्म, जाति आदि के नाम पर वोट मांगने की किसी भी गतिविधि को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आचार संहिता में इस प्रकार की गतिविधि से राजनैतिक दल या अन्य व्यक्ति दूर रहें।
बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों ने सुझाव दिए। कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके दिए गए सुझावों पर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पालन कराया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री आर.पी.तिवारी, श्री ऋषभ शुक्ल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शैली कनाश, विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों में सर्वश्री विवेक गुप्ता, महिपाल सिंह चौहान, कपिल कटारिया, कैलाशचन्द्र राठौर, नजाकत खान आदि उपस्थित थे।