92 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत
उज्जैन । उज्जैन जिले के अलग-अलग स्थानों पर अज्ञात वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतकों के वैध वारिसों को तथा एक अज्ञात वाहन दुर्घटना में घायल होने पर आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं।
आदेश के तहत पंवासा उज्जैन निवासी श्री विशाल पिता अनोखीलाल की अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने के कारण मृत्यु होने पर उनके वैध वारिस श्रीमती कृष्णाबाई को 25 हजार रुपये तथा राजगढ़ जिला के ग्राम करकरी खिलचीपुर निवासी नीतेश पिता जगदीश की घट्टिया तहसील के ग्राम ढाबलाफंटा पर अज्ञात वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके वैध वारिस श्री जगदीश को 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार महिदपुर तहसील के ग्राम बागला निवासी रामचन्द्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके वैध वारिस श्रीमती प्रेमबाई को 25 हजार रुपये तथा नागदा तहसील के ग्राम बनबना निवासी देवीलाल पिता भंवरलाल की अज्ञात वाहन की टक्कर होने के कारण घायल होने पर सात हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।