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समर्थन मूल्य पर गेहूँ विकय हेतु किसानों का पंजीयन


उज्जैन- जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती नुजहत बकाई के द्वारा जानकारी दी गई कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। जिले में किसानों के पंजीयन हेतु 146 पंजीयन केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी के लिये जिले में 20 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक जिले में स्थापित 146 पंजीयन केन्द्रों पर कित्तानों का पंजीयन किया जायेगा। विगत वर्ष के पंजीकृत किसानों एवं इच्छुक सभी किसानों को नए सिरे से समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अपना पंजीयन करवाना आवश्यक होगा। जिले में निर्धारित 146 समिति के पंजीयन केन्द्रों पर किसान निःशुल्क पंजीयन करा सकेंगे। किसान निर्धारित पंजीयन केन्द्र के अलावा अनुमति प्राप्त एमपी आनलाइन कियोस्क, कामन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफे पर भी सशुल्क 70 रूपये प्रति पंजीयन देकर अपना पंजीयन करा सकेगे। जिले के संबंधित एमपी आनलाइन कियोस्क, कामन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफे के संचालक ई-उपार्जन पोर्टल पर अपना आवेदन तक कर सकते है प्राप्त आवेदनों का जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा परीक्षण कर अनुमति प्रदान की जावेगी। कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने जिला उपार्जन समिति को निर्देश दिये है कि किसानों को पंजीयन में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए केन्द्रों पर किसानों के बैठने, पंजीयन फार्म इत्यादि का उचित इंतजाम किया जाये एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रत्येक केन्द्र पर एक नोडल अधिकारी की ड्यूटी लगाए एवं प्रतिदिन पंजीयन कार्य की सघन मॉनिटरिंग की जावे एवं सप्ताह में अनुविभाग स्तरीय समिति की बैठक की जावे एवं स्थानीय स्तर पर पंजीयन एवं पंजीयन की व्यवस्था का किसानों, जनप्रतिनिधियों, किसान संगठनो को अवगत कराकर व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जावे। पंजीयन की जानकारी प्राप्त करने या किसी प्रकार की समस्या होने पर सीएम हेल्पलाईन नम्बर 181 या जिला स्तरीय कण्ट्रोल रूम 0734-3510261 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज-

जमीन की पावती, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की पासबुक। बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। यह अति महत्वपूर्ण है। अगर खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो भुगतान अटक सकता है। जिन किसानों के खाते और आधार लिंक ना हों, वह संबंधित बैंक में जाकर अपना खाता आधार से लिंक कराले। किसान का पंजीयन उसी स्थिति में होगा, जब भू-अभिलेख में दर्ज खाते, खसरा, आधार कार्ड का मिलान हो, तभी किसान पंजीयन हो सकेगा। विसंगति होने पर सुधार कार्य तहसील कार्यालय से होगा।

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