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पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में वृद्धि राज्य सरकार ने आदेश जारी किये


 

    उज्जैन । राज्य सरकार ने पेंशन योजनाओं की पेंशन राशि में वृद्धि की है। इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेश के मुताबिक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा वृद्धजनों, कल्याणियों, परित्यक्ताओं, अविवाहिताओं, दिव्यांगजनों इत्यादि के लिये संचालित सभी पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि की जाकर प्रतिमाह प्रति हितग्राही को 600 रुपये की राशि दी जायेगी।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के अधिकारी श्री आरके जोशी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा वृद्धि की गई पेंशन की राशि अगले माह मार्च-2019 से स्वीकृत की जाकर अप्रैल-2019 से वितरित की जायेगी। राज्य शासन के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के संचालक ने विभाग में संचालित समस्त पेंशन योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को ही पेंशन का लाभ प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। अपात्र को पेंशन का भुगतान होने की दशा में सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी की पूर्ण जवाबदेही होगी।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में वृद्धजनों को 300 रुपये, कल्याणियों को 500 रुपये, परित्यक्ताओं को 500 रुपये, दिव्यांगजनों में बहुविकलांग को 500 रुपये, मानसिक विकलांग को 500 रुपये व अस्थिबाधितों को 300 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही थी।

 

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