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अपर कलेक्टर श्री कुर्रे ने जनसुनवाई की


 

उज्जैन। अपर कलेक्टर श्री वसन्त कुर्रे ने प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई में आये
विभिन्न प्रकरणों के निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। ग्राम चिन्तामन जवासिया
निवासी नागेश्वर, मांगूबाई और पर्वतसिंह ने आवेदन देकर शिकायत की कि उनके द्वारा उनके सगे सम्बन्धियों को
पैतृक कृषि भूमि में बंटवारा कर उनका हिस्सा प्रदाय कर दिया गया था, परन्तु वे फिर भी फर्जी तरीके से पावती
बनाकर गोल खाते की कृषि भूमि को विक्रय करने जा रहे हैं। इस पर तहसीलदार उज्जैन को मामले की जांच कर
आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
शिप्रा विहार उज्जैन निवासी राजेश पंचोली ने महाकाल मन्दिर में नौकरी करने हेतु आवेदन दिया, जिस पर
प्रशासक श्री महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। ग्राम उढेसरा
तहसील घट्टिया निवासी राजेश पिता दहलेसिंह ने आवेदन दिया कि वे मजदूरी कर अपना जीवन-यापन करते हैं। इस
सम्बन्ध में उन्हें काफी दिनों तक घर से बाहर भी रहना पड़ता है। आवेदक घुमक्कड़ जाति का है तथा अलग-अलग
जगह पर मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। वर्तमान में आवेदक जिस गांव में निवास कर रहा
है, वहां मतदाता सूची से उसका नाम हटा दिया गया है, अत: आवेदक का नाम पुन: सूची में जोड़ा जाये। इस पर उप
जिला निर्वाचन अधिकारी को जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
महाकाल वाणिज्यिक केन्द्र निवासी राकेश कुमार जैन पिता धीरेन्द्र कुमार जैन ने आवेदन देकर शिकायत की
कि वे एक सेवा निवृत्त शासकीय सेवक हैं और उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के नाम से एक निजी इंश्योरेंस कंपनी में

खाता खोलकर राशि जमा की थी। इसके अलावा आवेदक द्वारा एक फिक्स डिपाजिट भी कंपनी में करवाई गई थी।
सभी राशियों की मेच्योरिटी डेट निकल जाने के बाद भी कंपनी द्वारा राशि का भुगतान उन्हें नहीं किया जा रहा, जिस
कारण उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर पुलिस अधीक्षक उज्जैन को मामले की जांच हेतु
आवेदन अग्रेषित किया गया।
ग्राम पचोली तहसील बड़नगर निवासी सजनबाई पति शंकरलाल ने आवेदन देकर शिकायत की कि गांव में
उनके स्वामित्व की एक कृषि भूमि है, जिसमें आवागमन के एकमात्र मार्ग पर गांव के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा आपसी
वाद-विवाद के चलते घुड़ा डालकर रास्ता अवरूद्ध कर लिया गया है। रास्ते से घुड़ा हटाये जाने के लिये प्रार्थिया द्वारा
पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर को आवेदन दिया गया था। इस पर कार्यवाही करते हुए अनावेदकों को 10 दिन
का समय दिया गया था, परन्तु अभी तक उक्त व्यक्तियों द्वारा रास्ते को साफ नहीं किया गया है। इस पर तहसीलदार
बड़नगर को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
दमदमा निवासी मोहम्म्द जावेद पिता मोहम्मद रशीद ने आवेदन देकर शिकायत की कि जिला पंचायत उज्जैन
के समीप उनकी फोटोकापी की दुकान है। उक्त दुकान पर जनपद पंचायत उज्जैन कार्यालय द्वारा मनरेगा,
एनआरईजीएस शाखा के दस्तावेजों की फोटोकापी कराई गई थी, परन्तु अभी तक उन्हें फोटोकापी के बिल का भुगतान
नहीं किया गया है। इस पर सीईओ जिला पंचायत को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
ग्राम मताना जिला उज्जैन निवासी जाकिर हुसैन पिता खाजूजी ने आवेदन देकर शिकायत की कि वे कृषि भूमि
लीज पर लेकर कृषि कार्य गांव में करते हैं। विगत अक्टूबर को विद्युत मण्डल के अधिकारी और लाइनमेन द्वारा उनके
खेत में ट्यूबवेल का निरीक्षण किया गया था। वहां जांच करने पर तीन हॉर्सपावर का अतिरिक्त भार पाया गया, जिसका
पंचनामा बनाकर 6600 रूपये की राशि जमा करने के लिये उन्हें कहा गया था। निरीक्षण के दौरान उनके खेत से कुछ
वायर और स्टार्टर भी जप्त कर लिया गया था। आवेदक द्वारा जुर्माने की राशि भरने के बावजूद उक्त जप्त सामान
उन्हें वापस नहीं दिया गया है, जिस कारण उन्हें कृषि कार्य करने में कठिनाई आ रही है। इस पर कार्यपालन यंत्री
एमपीईबी उज्जैन को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया।
छोटी मायापुरी मक्सी रोड निवासी अशोक रायकवार पिता गेंदालाल ने आवेदन दिया कि उनके माता-पिता का
स्वर्गवास काफी समय पहले हो गया था और आवेदक बचपन से ही अपने बड़े भाई के साथ रहता है। किसी बीमारी के
कारण उसके बड़े भाई की मृत्यु भी हो चुकी है। आवेदक की भाभी द्वारा उसे घर में रखने से मना कर दिया गया है,
जिस कारण आवेदक बेघर हो चुका है। इस पर पुलिस अधीक्षक परिवार परामर्श केन्द्र उज्जैन को आवश्यकता अनुसार
कार्यवाही करने के लिये आवेदन अग्रेषित किया गया।
ग्राम छोटा बाजार कायथा तहसील तराना निवासी रामलाल पिता घीसाजी ने आवेदन दिया कि वे अत्यन्त गरीब
होकर विकलांग हैं और उनके पास आय का कोई भी साधन मौजूद नहीं है। इस कारण उन्हें जीवन-यापन करने में
अत्यन्त कठिनाई हो रही है। आवेदक द्वारा पैर की गंभीर बीमारी के इलाज के लिये ऋण लेकर डॉक्टरों से इलाज
करवाया जा रहा है। अत: उसे राज्य बीमारी सहायता के अन्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये। इस पर
सीएमएचओ उज्जैन को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार अन्य मामलों में अपर कलेक्टर
एवं अन्य अधिकारियों द्वारा जनसुनवाई की गई।

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