अवैध उत्खनन के प्रकरण में 4.45 करोड़ की शास्ति अधिरोपित जप्तशुदा सामग्री को राजसात किया गया
उज्जैन । कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने डीपी जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि पर अवैध उत्खनन प्रकरण में 4.45 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश जारी किये हैं। गौरतलब है कि बीओटी टोल एण्ड एनयूटी के अन्तर्गत नागदा-गोगापुर सड़क निर्माण के लिये डीपी जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी नागपुर (महाराष्ट्र) को ग्राम कचनारिया तहसील नागदा स्थित शासकीय भूमि में से मुरम उत्खनन की अनुज्ञा एमपीआरडीसी द्वारा प्रदान की गई थी, किन्तु उक्त कंपनी द्वारा अनुज्ञा के अतिरिक्त ग्राम कचनारिया निवासी श्रीमती रेशमबाई पति भादरसिंह के निजी स्वत्व की भूमि से भी मुरम गिट्टी का उत्खनन किया गया। उल्लेखित तथ्यों पर सूक्ष्म जांच प्रतिवेदन और दोनों पक्षों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने पर पाया गया कि कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता की निजी भूमि से भी उत्खनन कार्य किया गया है, अत: उक्त कंपनी पर 4.45 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश जारी किये गये हैं। इसके साथ ही कंपनी को आदेश दिये गये हैं कि वह आवेदिका की निजी कृषि भूमि का समतलीकरण अगले 15 दिनों में पूर्ण करे। शिकायतकर्ता की निजी भूमि का निर्धारित अवधि में समतलीकरण नहीं करने की दशा में कंपनी को अधिरोपित राशि की दो प्रतिशत की दर से मुआवजा राशि का भुगतान भी करना होगा।
जप्त सामग्री राजसात
इसके अलावा कलेक्टर ने मप्र आबकारी अधिनियम 34(2) के अन्तर्गत जप्तशुदा सामग्री को राजसात करने के भी आदेश जारी कर दिये हैं। इनमें ग्राम सिंगनोद तहसील सांवेर निवासी प्रहलादसिंह राजपूत पिता दुलेसिंह के वाहन से 98.4 बल्कलीटर मदिरा, ग्राम ढोलाना निवासी शैलेन्द्र सिंह उर्फ सोनू पिता लोकेन्द्रसिंह के वाहन से कुल 54 बल्कलीटर देशी मदिरा प्लेन और ग्राम मऊखेड़ी निवासी महेश पिता इंदरलाल के वाहन से कुल 63 बल्क लीटर देशी मदिरा जप्त होने पर राजसात करने के आदेश जारी कर दिये हैं।
आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत श्रीमती उर्मिला जैन मेसर्स कंचन गैस एजेन्सी नागदा से 25 नग व्यावसायिक सिलेण्डर, कृष्णगोपाल पिता रामेश्वर प्रोप्रा.श्री केटरर्स विवेकानन्द नगर से 17 व्यावसायिक सिलेण्डर, मोकमसिंह पिता दुलेसिंह दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट ग्राम इंगोरिया से एक नग घरेलू गैस सिलेण्डर तथा पांच हजार रूपये नगद, धर्मेन्द्र पिता हीरालाल जायसवाल जय मातादी चाट भण्डार ग्राम इंगोरिया से दो नग घरेलू गैस सिलेण्डर और पांच हजार रूपये नगद तथा सीताराम अग्रवाल मालिक रूचिश्री गार्डन हरिफाटक रोड से 14 नग घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश जारी कर दिये हैं।