व्यवसायिक उपयोग पर घरेलू सिलेण्डर राजसात
उज्जैन | कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्तर्गत घरेलू गैस सिलेण्डर की सहायता से गैस अन्तरण का कार्य करने के कारण 02 प्रकरणों में 07 गैस सिलेण्डर एवं 20 लीटर नीला केरोसीन शासनहित में राजसात करने के आदेश जारी किये हैं।
कलेक्टर ने भूषण जैन पिता विमल जैन प्रोप्रा.जैन किचन वियर 32 मुंज मार्ग फ्रीगंज उज्जैन के 03 गैस सिलेण्डर (02 भरे हुए और 01 खाली), 02 किलो के छोटे सिलेण्डर बिना आईएसआई मार्क के, रेग्यूलेटर मय प्लास्टिक नली राजसात करने के आदेश जारी किये हैं। इसी प्रकार राजेश लालवानी पिता वासुदेव प्रोप्रा.सतयुग रेस्टोरेंट पटनी बाजार उज्जैन के 01 घरेलू तथा 03 कमर्शियल गैस सिलेण्डर तथा 20 लीटर नीला केरोसीन शासनहित में राजसात करने के आदेश जारी किये हैं।