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उमर खान पर गोली चलाने वाले की जमानत याचिका खारिज


उज्जैन। डेढ़ माह पूर्व उमर खान पर गोलीकांड के आरोपी की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी।  सीनियर एडवोकेट वीरेन्द्र शर्मा के अनुसार आरोपी की जमानत सेशन कोर्ट में लगी थी। जिसपर न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है भले ही आरोपी की उम्र 18 साल से कम है फिर भी लड़का अपराधियों के संरक्षण में है। बाकि फरार चल रहे हैं उनके साथ रहने के कारण दुबारा अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना है। वहीं उमर खान द्वारा शिनाख्ती भी होना बाकि है। इसलिए जमानत नहीं दी सकती। उमर खान की ओर से जमानत याचिका पर आपत्ति अभिभाषक वीरेन्द्र शर्मा द्वारा लगाई गई थी। 

       डेढ़ माह पूर्व उमर खान पर उस समय गोली चलाई थी ज बवह अपने रेड टीवी के कार्यालय से बाहर निकलकर घर जा रहे थे। पूरे मामले में 20 लाख की सुपारी दिए जाने की बात भी सामने आई थी। फिलहाल इस मामले में अंकित उर्फ अंतु भाया, ईश्वर उर्फ कल्लू भाया और मुकेश चायवाला फरार चल रहे है। 

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