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विस्फोटक पदार्थ परिवहन करने वाले वाहनों की चैकिंग के निर्देश



उज्जैन 05 सितम्बर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने आदेशित किया है कि सभी
थाना प्रभारी विस्फोटक पदार्थों का परिवहन करने वाले वाहनों की अनुज्ञप्ति सूची रखते हुए उनका सघन निरीक्षण
करें। आदेश के अनुसार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में जारी विस्फोटक
सामग्री से सम्बन्धित अनुज्ञप्तिधारियों की सूची रखेंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने जिले के सभी एसडीएम, एसडीओपी तथा कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को यह भी
निर्देशित किया है कि दीपावली के पूर्व विस्फोटक अधिनियम के तहत जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित
किया जाये, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके।फटाखा लायसेंस का नवीनीकरणजिला दण्डाधिकारी ने फटाखा लायसेंसधारियों के लायसेंसों के नवीनीकरण हेतु सभी अनुविभागीय
दण्डाधिकारियों को अधिकृत करते हुए निर्देशित किया है कि वे विस्फोटक नियम 2008 की कंडिका 112 में दिये
गये निर्देश अनुसार नवीनीकरण करते हुए आवश्यक रूप से इसके नियमों का पालन करवायें।
जिला दण्डाधिकारी ने निर्देश दिये हैं कि फटाखा विक्रय का स्थान एसडीओपी स्वयं मुख्य नगर पालिका
अधिकारी के साथ जाकर निरीक्षण करें, जो बस्ती से दूर हो, सुरक्षित हो, स्थल पर साफ-सफाई, लाइट की
सुरक्षित व्यवस्था नगर पालिका करवाये, फायर ब्रिगेड, पानी के टैंकर एवं कर्मचारियों की चौबीस घंटे ड्यूटी स्थल
पर लगायें। फटाखा विक्रय की दुकानें आग से सुरक्षित हों। उनमें टीनशेड का उपयोग न हो। अज्वलनशील सामग्री
से बने शेड में आतिशबाजी रखी जाये। विक्रय स्थल पर फटाखा फोड़ने की अनुमति नहीं है। दुकान के 50 मीटर
के अन्दर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित है। घनी आबादी वाले इलाके से फटाखे बेचने वालों पर पाबन्दी लगाई
जाये। यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं कि नवीनीकृत लायसेंस वाले आवेदक वही व्यक्ति हैं या उनके
पुत्र अथवा परिवार के सदस्य हैं। यदि लायसेंसधारी नहीं मिलते हैं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही
करें।
फटाखा लायसेंसधारियों से फटाखा विस्फोटक सामग्री संग्रह तथा दुकान में पर्याप्त रेत, पानी,
अग्निशामक यंत्र रखने के निर्देश लायसेंस नवीनीकरण के समय ही देने, आतिशबाजी की अस्थाई दुकानें एक-दूसरे
से तीन मीटर की दूरी पर तथा संरक्षित स्थलों से 50 मीटर की दूरी पर रखने, दुकानों को एक-दूसरे के सामने
नहीं रखने, दुकानों में प्रकाश के लिये किसी प्रकार का तेल लैम्प, गैस लैम्प एवं खुले बिजली तारों का प्रयोग
नहीं करने, किसी बिजली लाइन के प्रयोग में उसे दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाने व किसी भी प्रकार के
तार लटके नहीं होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

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