निर्धारित समय-सीमा के पूर्व ही सभी किसानों को खसरा खतौनी की नकल वितरित
उज्जैन । राजस्व विभाग के निर्देश अनुसार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की
घोषणा के अनुरूप उज्जैन जिले के सभी किसानों को वर्ष 2017-18 के खसरा खतौनी की नकल 31 अगस्त
को उपलब्ध करा दी गई है। उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग द्वारा उक्त नकल 2 अक्टूबर तक वितरित करने
की समय-सीमा निर्धारित थी। इसके विरूद्ध कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने खसरा खतौनी की नकल 31 अगस्त
तक ही उपलब्ध कराकर प्रदेश में अग्रणी स्थान बनाया है।
कलेक्टर ने उज्जैन जिले में खसरा खतौनी की नकल वितरित करने के बाद अब राजस्व सम्बन्धित
अन्य सेवाओं का लाभ देने के लिये 6, 7 एवं 8 सितम्बर को विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करने के निर्देश दिये
हैं। इन ग्राम सभाओं में मौके पर ही किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। ग्राम सभाओं में नोडल
अधिकारी मौजूद रहेगा जो ग्राम सभाओं की रिपोर्ट कलेक्टर को देगा। इन ग्राम सभाओं में ग्राम आबादी के लिये
उचित भूमि की मांग का प्रस्ताव लाया जायेगा। ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भू-अधिकार पत्र दिये जाने की
कार्यवाही जनपद सीईओ व तहसीलदार करेंगे। कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण के लिये बी-1 का वाचन ग्राम
सभाओं में करने के निर्देश दिये हैं। दखलरहित भूमि निस्तार के लिये दिये जाने वाले वाजिब उल अर्ज के
सम्बन्ध में चर्चा कर सुखाधिकार में दर्ज करने के निर्देश दिये गये हैं।
विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन में ग्राम आबादी के लिये आवश्यकता अनुसार उचित भूमि की मांग,
निवासरत ग्रामीणों को भूखण्ड प्रमाण-पत्र प्रदाय किये जाने सम्बन्धित कार्यवाही, घोषित आबादी क्षेत्र के लेआऊट
स्वीकृत कराने की विधिवत कार्यवाही के सम्बन्ध में ठहराव प्रस्ताव किया जायेगा। इसी तरह बी-1 का वाचन
उपरान्त फौती व रजिस्ट्री के अविवादित नामांतरण को संज्ञान में लेकर ग्राम पंचायत से प्रमाणित कर राजस्व
अभिलेखों में इन्द्राज कराने का कार्य किया जायेगा। इसी तरह वाजिब-उल- अर्ज (निजी जमीन का सार्वजनिक
उपयोग) के सम्बन्ध में चर्चा करना तथा यदि कोई सुखाधिकार में दर्ज किया जाना आवश्यक है तो उसके
सम्बन्ध में ठहराव प्रस्ताव किया जायेगा। शमशान, कब्रिस्तान, खेल मैदान आदि के सम्बन्ध में भी ग्राम सभाओं
में ठहराव प्रस्ताव किया जायेगा। इनमें आवास हेतु ग्रामीणों को भू-अधिकार पत्र विशेषकर प्रधानमंत्री आवास
योजना के हितग्राहियों को जिनके आवास पूर्ण हो गये हैं, उन्हें अनिवार्यत: प्रदान किया जायेगा।