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मोहनपुरा में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया


 

उज्जैन। उज्जैन शहर के निकट ग्राम मोहनपुरा में विगत 26 अगस्त को विधिक
साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों को भू-अर्जन सम्बन्धी विधिक जानकारी
एवं पारिवारिक मामलों में श्रम अधिनियम, सिविल अधिकार के सम्बन्ध में विधिक जानकारी प्रदान की
गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री आशुतोष शुक्ल ने बताया कि जिला एवं सत्र
न्यायाधीश श्री वीके श्रीवास्तव के निर्देश अनुसार आयोजित किये गये शिविर में मुख्य न्यायिक
दण्डाधिकारी श्री चन्द्रकिशोर बारपेटे, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलीपसिंह मुजाल्दा, वरिष्ठ
पैनल अधिवक्ता श्री भेरूलाल बाकलिया, श्री रणछोड़सिंह अकोदिया, श्री रजनीश बाकलिया सहित
लगभग 60 ग्रामीणजन मौजूद थे।
शिविर में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्री बारपेटे ने ग्रामीणों को भू-अर्जन सम्बन्धी विधिक
जानकारी प्रदान की एवं श्रम अधिनियम व सिविल अधिकार के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलीपसिंह मुजाल्दा ने बताया कि भारतीय संविधान का
अनुच्छेद 39क भारत के प्रत्येक नागरिक को विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है। साथ
ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजनाएं संचालित की जा
रही हैं। शिविर में वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता श्री भेरूलाल बाकलिया ने ग्रामीणों को विधिक जागरूकता
प्रदान करते हुए बताया कि मोटर दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति सीधे एमएसी अधिनियम की सहायता से

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन में जिला विधिक सहायता अधिकारी से सम्पर्क कर सहायता
प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में वरिष्ठ पैनल अधिवक्ता श्री रणछोड़सिंह अकोदिया द्वारा मीडिएशन के
सम्बन्ध में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मीडिएशन एक ऐसी सुगम व कम खर्चीली प्रक्रिया है,
जिसमें दोनों पक्ष मध्यस्थ के समक्ष अपना मामला रख सकते हैं और प्रकरण का निराकरण करा सकते
हैं।

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