पत्रकार बीमा योजना का लाभ लेने 04 सितम्बर तक करें आवेदन
उज्जैन 28 अगस्त। पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का लाभ लेने के लिए
पात्र पत्रकार 04 सितम्बर 2017 तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा
02 लाख रूपये और दुर्घटना बीमा 05 लाख रूपये का होगा। 21 से 70 वर्ष आयु के संचार प्रतिनिधि
इसके पात्र होंगे। बीमा 01 साल के लिये किया जायेगा। 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक
बीमा किश्त का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों के बीमा किश्त का 85 प्रतिशत
भुगतान जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा किया जायेगा।
योजना में पति-पत्नी या बच्चों (अधिकतम 03 और उम्र 23 साल तक की) को भी निर्धारित
प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जा सकेगा। बीमा पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी
बीमारियां शामिल होंगी। जनसम्पर्क संचालनालय की अधिस्वीकृति प्राप्त पत्रकारों के साथ ही बिना
अधिस्वीकृति प्राप्त पत्रकारों के लिये भी योजना में प्रावधान किये गये हैं। गैर-अधिमान्य पत्रकारों को
संस्थान का फार्म 16 एवं पीपीएफ कटौत्री की स्लिप लगाना अनिवार्य है। पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी
के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी, जिसके लिये पत्रकारों को एक कार्ड दिया
जायेगा। फार्म www.mpinfo.org से डाउनलोड कर प्रीमियम के अंश के साथ जनसम्पर्क संचालनालय
भोपाल में ही जमा किया जाना होगा। विस्तृत जानकारी www.mpinfo.org एवं
www.mdindiaonline.com से प्राप्त की जा सकती है। जनसम्पर्क संचालनालय भोपाल की पत्रकार
कल्याण शाखा 0755-4096320 से भी सम्पर्क किया जा सकता है।