बिना रजिस्ट्रेशन चिकित्सा व्यवसाय न करने की हिदायत, सात दिवस में रजिस्ट्रेशन करवायें
उज्जैन । मप्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार (नर्सिंग होम एवं क्लिनिकल) सम्बन्धी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम-1997 के अन्तर्गत जिले में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों को रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात शासन निर्देशानुसार चिकित्सा व्यवसाय करना है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.व्हीके गुप्ता ने बताया कि उज्जैन जिले में कई चिकित्सकों द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के चिकित्सा व्यवसाय किया जा रहा है। जिन चिकित्सकों द्वारा जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के चिकित्सा व्यवसाय किया जा रहा है, वे चिकित्सक एमपी ऑनलाइन वेब साइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर रजिस्ट्रेशन नियमानुसार करा सकते हैं।
ऐसे चिकित्सक, जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है, वे सात दिवस में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें अन्यथा उनके विरूद्ध मप्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार (नर्सिंग होम एवं क्लिनिकल) सम्बन्धी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) नियम-1997 की धारा 3 का उल्लंघन करने पर धारा 8 के अन्तर्गत नियमानुसार क्लिनिक बन्द कर एफआईआर दर्ज की जायेगी।