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कालातीत ऋणों की वसूली के लिये एकमुश्त समझौता योजना


 

      उज्जैन । जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा विभिन्न योजनाओं में पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा दिव्यांग हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया था, परन्तु हितग्राहियों द्वारा ऋण की राशि जमा नहीं कराई गई है या थोड़ी ही राशि जमा की गई है। शासन द्वारा ऐसे बकायादारों के लिये ऋण वसूली हेतु एकमुश्त समझौता योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें हितग्राहियों को केवल मूलधन राशि ही जमा करना है।

सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण उज्जैन ने बताया कि सम्बन्धित हितग्राही आगामी 24 अगस्त से 26 अगस्त तक कार्यालयीन समय में सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विशाला भवन द्वितीय तल भरतपुरी उज्जैन में सम्पर्क करें।

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