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दुकान तथा स्थापनाओं का पंजीयन एक कार्य दिवस में जारी करने की सुविधा


 

      उज्जैन । श्रम विभाग ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ के अन्तर्गत मप्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 (गुमास्ता) में पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन अनिवार्यत: एक कार्यदिवस में जारी किये जायेंगे। सहायक श्रमायुक्त मेघना भट्ट ने बताया कि इस स्थिति में पंजीयन पूर्व भौतिक सत्यापन करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यद्यपि आवेदन के समय अपलोड की गई जानकारी तथा दस्तावेजों की सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

      आवेदन सीधे श्रम सेवा पोर्टल labour.mp.gov.in के माध्यम से या एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से किये जा सकते हैं। आवेदन के बाद एसएमएस द्वारा डॉकेट नम्बर तथा पासवर्ड प्रदान किया जायेगा। एक कार्यदिवस में पंजीयन डाउनलोड किया जा सकेगा।

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