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रिश्वत मांगने पर अधीक्षण यंत्री जादौन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर


उज्जैन। होटल निर्माण के मामले में रिश्वत की मांग करने वाले नगर निगम के अधीक्षण यंत्री ज्ञानेन्द्रसिंह जादौन के खिलाफ हाईकोर्ट एडवोकेट विवेक दलाल द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। ज्ञानेन्द्रसिंह जादौन पर पूर्व में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वहीं लोकायुक्त में मामला भी दर्ज है जिसका चालान पेश हो चुका है जिसे लेकर लोकायुक्त ने निगमायुक्त को जादौन को निलंबित करने हेतु पत्र भी लिखा है।

       एडवोकेट विवेक दलाल के अनुसार होटल प्रेसीडेंट के संबंध में अधीक्षण यंत्री जादौन द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी जबकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद ज्ञानेन्द्रसिंह जादौन द्वारा होटल मालिक पर पैसों को लेकर दबाव बनाया जा रहा है पैसों की मांग की जा रही थी जिसे लेकर हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील नंबर 499/2015 दर्ज कर ज्ञानेन्द्रसिंह जादौन के खिलाफ भ्रष्टाचार की धारा 13 (2) और 13 (1) (डी) तथा इंडियन पेनल कोड 1960 की धारा 120-बी के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत की है।

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