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9 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत, पक्षकार प्रकरणों का निराकरण कराएं


 

      उज्जैन । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 9 सितम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

      जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बीके श्रीवास्तव ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में शमन योग्य आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, मोटर व्हीकल क्षतिपूर्ति प्रकरण, पारिवारिक मामले, श्रम न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरण, भू-अर्जन सम्बन्धी प्रकरण, सिविल प्रकरण, बैंक ऋण वसूली, बिजली चोरी एवं बकाया बिल वसूली आदि के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।

      उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि जो भी पक्षकार अपना प्रकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते हैं तथा जिन्हें लोक अदालत सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वे पक्षकारगण भी 9 सितम्बर शनिवार को प्रात: 10.30 बजे जिला न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण का नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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