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स्वाइन फ्लू दवा ओसेल्टामिवीर और जनमिवीर एच-1 शिड्यूल में शामिल


 

उज्जैन । केन्द्र शासन ने स्वाइन फ्लू की दवा ओसेल्टामिवीर फास्फेट और जनमिवीर को शिड्यूल एक्स से हटाते हुए शिड्यूल एच-1 में शामिल किया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा इनके विक्रय, निर्माण और वितरण के लिये निर्देश जारी किये गये हैं।

कोई व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा औषध नियंत्रक (भारत) के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना दवा के विक्रय या वितरण के लिये विनिर्माण नहीं करेगा। शिड्यूल एच-1 की शर्तें इन औषधियों और उन पर आधारित निर्मिति पर लागू होंगी, लेकिन ओसेल्टामिवीर फास्फेट और जनमिवीर दवा का या उन पर आधारित विनिर्मिति का निर्यात केन्द्रीय सरकार के परामर्श से ही किया जा सकेगा।

ओसेल्टामिवीर फास्फेट और जनमिवीर औषधि का निर्माण करने वाले निर्माता को हर माह औषध नियंत्रक (भारत) को एक विवरणी प्रस्तुत करनी पड़ेगी, जिसमें वितरक, स्टॉकिस्ट और डीलर को की गयी आपूर्ति की जानकारी देनी पड़ेगी। हर वितरक स्टॉकिस्ट और डीलर को अपने राज्य के अनुज्ञापन प्राधिकारी को उपलब्ध मात्रा की जानकारी महीने के अंत तक देनी होगी।

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