अवैध उत्खनन अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 1 लाख 25 हजार का जुर्माना
उज्जैन । अवैध उत्खनन अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा आबकारी अधिनियम के तहत चल रहे प्रकरणों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने एक लाख 25 हजार रूपये का जुर्माना एवं वाहन जप्ती की कार्यवाही करते हुए मदिरा जप्ती के आदेश जारी किये हैं।
कलेक्टर ने खनिज अधिनियम के तहत कंथारिया महिदपुर निवासी दिलीपसिंह राजपूत के वाहन क्रमांक एमपी-13डीए/0378 पर 45 हजार रूपये, ग्राम जगोटी के गोपालसिंह आंजना की बिना नम्बर की जेसीबी पर 45 हजार रूपये तथा गड़सिंगा के सुरेन्द्रसिंह की उत्खनन की अनुमति निरस्त करने के आदेश दिये हैं।
आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा के अन्तर्गत कलेक्टर ने घरेलू गैस पर रिबेट प्रदान नहीं करने पर जय गैस एजेन्सी उज्जैन पर 10 हजार रूपये, खाद्य विभाग की अनुज्ञा समाप्त होने के बाद भी व्यवसाय करने पर बड़नगर के मुकेश जैन पर 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा ग्राम सुरासा उज्जैन के मायाराम मालवीय द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करने पर पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। इसी तरह नागदा बेड़ावन के भगवानगिरी द्वारा डीजल का अवैध संग्रहण करने पर संग्रहण की सामग्री, उन्हेल रोड के अनिल पोरवाल पर घरेलु गैस का व्यावसायिक उपयोग करने पर तीन सिलेण्डर की जप्ती, मनोज वत्स नागदा गैस सर्विस पर घरेलू गैस सिलेण्डर कम पाये जाने पर सात कनेक्शन राजसात करने के आदेश दिये हैं।
कलेक्टर ने इसी तरह मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 47क के अन्तर्गत प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों में मुकेश भील हामूखेड़ी की मोटर सायकल, जितेन्द्रसिंह राजपूत बोरखेड़ा पित्रामल की मोटर सायकल, मोनू मेहता डाबरीपीठा की सेन्ट्रो कार, राधेश्याम माली उन्हेल एवं दीपकसिंह पिता रामकुबेरसिंह निवासी पीपरगांव जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की जीप महिन्द्रा, सुखदेवसिंह पंजाबी माण्डू नाका धार एवं सुरेन्द्रसिंह नयापुरा खाचरौद की होण्डा ड्रीम, गोविन्द पिता राजू सैनी मोहन नगर उज्जैन की झाइलो कार अवैध मदिरा की जप्ती प्रकरणों में पृथक-पृथक राजसात करने के आदेश जारी किये गये हैं।