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लोक सेवा गारंटी के आवेदन लम्बित रहने पर जुर्माना होगा


 

कलेक्टर ने टीएल बैठक में दिये निर्देश

      उज्जैन । कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी एवं समाधान ऑनलाइन व जनसुनवाई के प्रकरणों में किसी तरह की ढील बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जिस भी सबडिवीजन व जनपद में लोक सेवा गारंटी के प्रकरण समय-सीमा से बाहर होंगे, वहां सम्बन्धित एसडीएम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेलपलाइन 181 के निराकरण में जिले में किये जा रहे कार्य के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये हैं कि 31 जुलाई तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लेवल-3 व लेवल-4 के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाये। बैठक में कलेक्टर ने जिले में खेल गतिविधियां ठप पड़ी होने के कारण जिला खेल अधिकारी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री संदीप जीआर, नगर निगम आयुक्त डॉ.विजयकुमार जे, अपर कलेक्टर श्री बसन्त कुर्रे, एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी, संयुक्त कलेक्टर श्री केके रावत, एसडीएम श्री क्षितिज शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शैली कनास, यूडीए सीईओ श्री अभिषेक दुबे सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

      बैठक में कलेक्टर ने विगत दिवस शिप्रा नदी में एक व्यक्ति के डूब कर मर जाने की घटना पर चिन्ता व्यक्त की तथा जिला कमांडेंट होमगार्ड को निर्देश दिये कि वे ऐसी घटनाओं के बारे में लिखित प्रतिवेदन सौंपे तथा यह भी बतायें कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसके क्या उपाय किये जा रहे हैं। कलेक्टर ने अधिकारी-कर्मचारियों को हिदायत दी है कि वे मुख्यालय पर रहें और अपडाउन ना करें। उन्होंने कहा है कि वे शीघ्र ही अपडाउनर्स के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे। कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारे एवं सीमांकन कार्य की समीक्षा भी की तथा कार्य की प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि जिले में बकाया 18 बंटवारे के एवं 22 नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण 30 जुलाई के पूर्व किया जाये। इसी के साथ कलेक्टर ने यह निर्देश भी दिये हैं कि 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक नामांतरण, बंटवारे, अतिक्रमण, सीमांकन के मामलों को लोक अदालत की तरह शिविर लगाकर निराकृत किया जाये।

प्रकरण लम्बित नहीं, इसका प्रमाण-पत्र दें

      कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम को हिदायत दी है कि वे अपने यहां राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 के तहत आर्थिक सहायता के कोई प्रकरण लम्बित नहीं हैं, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। इसके बाद यदि कोई प्रकरण लम्बित पाया जाता है तो सम्बन्धित राजस्व अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने जिला पंजीयक को निर्देशित किया है कि जैसे ही सम्पत्ति की रजिस्ट्री हो, वे रजिस्ट्री की सूचना नगर निगम आयुक्त एवं एसडीएम को दें, जिससे कि नामांतरण की कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जा सके।

2 से 10 अगस्त के बीच राजस्व रिकार्ड अपडेट होंगे

      कलेक्टर ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन की कार्यवाही करने के बाद 2 से 10 अगस्त के बीच में राजस्व रिकार्ड को अपडेट किये जायें। कलेक्टर ने कहा है कि 15 अगस्त से किसानों को शासन के निर्देश अनुसार किसानों को खसरा खतौनी की नकल एवं भू-अधिकार पुस्तिकाएं अभियान चलाकर उपलब्ध कराई जायेंगी। वितरण कार्य में ग्राम के सरपंच, सचिव एवं कोटवारों को संलग्न किया जायेगा।

30 जुलाई को 181 की बैठक

      कलेक्टर ने कहा है कि जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 की कुल चार हजार शिकायतें लम्बित हैं। इन शिकायतों के निराकरण के लिये 30 जुलाई को विशेष बैठक दोपहर एक बजे से मेला कार्यालय में आयोजित की जायेगी। सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को इसमें सम्मिलित होने के निर्देश दिये गये हैं।

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