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जिम और योग सेंटर के लिए केंद्र सरकार की ये है नई गाइडलाइन


नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को जिम और योग सेंटरों को खोलने के लिए विशेष गाइड लाइन जारी की है। अनलॉक की स्थिति में केंद्र सरकार ने जिम और योगा सेंटरों को भी थोड़ी राहत दी है। अनलॉक-3 के तहत सरकार ने जिम और योगा सेंटर के लिए नियम कायदे तय किए हैं, वो इस प्रकार है

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिम और योग सेंटरों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों का पालन करने के बाद ही जिम या योग सेंटर में जाकर व्यायाम किया जा सकता है।
- जिम और योगा सेंटर में जाने से पहले मोबाइल में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप होना चाहिए। वहीं शारीरिक दूरी का विशेष ख्याल रखना होगा।
- यह भी जरूरी है है कि जितना ज्यादा जरूरी हो उतना वाइजर पहनें। कोशिश यह करने के लिए कहा गया है कि वायइजर पहन कर ही एक्सरसाइज करें।
- जो भी जिम या योग सेंटर हॉट-स्पॉट एरिया में आते हैं उन्हें फिलहाल बंद रखा जाएगा। वहीं केंटेंमेंट जोन से बाहर वाले जिम को खोलने से पहले सरकार के आदेशों का पूरी तरह पालन करना होगा।
- स्पा और स्टीम बाथ जैसे सेंटरों को अभी खोलने की अनुमति नहीं मिली है। सरकार के आदेश में स्विमिंग पूल को भी खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं है।
- जिम मालिकों के लिए साफ आदेश है कि कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जिम की मशीनों को इस तरह से रखा जाए कि, जिसमें शारीरिक दूरी के नियम का पालन आसानी से हो सके। कोई भी मशीन ज्यादा पास नहीं होना चाहिए।

- एक्सरसाइज वाली जगह पर प्रतिवर्ग मीटर चार लोग ही हो। वहीं, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम का उपयोग बंद स्थानों में नहीं करने की सलाह दी जाती है।
- कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए योग संस्थानों और व्यायामशालाओं में किए जाने वाले विशिष्ट उपायों के अलावा अपनाए जाने वाले विभिन्न सामान्य एहतियाती उपायों की रूपरेखा तैयार कर लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए कहा गया है।

- जिम व योगा सेंटर में प्रवेश द्वार पर ही हेंड सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

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