Income Tax विभाग ने करदाताओं को ITR वेरिफाई करने के लिए पहली बार दी इतनी बड़ी राहत
income Tax Department ने करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की। विभाग ने कहा कि जिन करदाताओं ने साल 2015-16 से लेकर अभी तक इनकम टैक्स को वेरिफाई नहीं किया है, उन्हें एक बार छूट दी जा रही है। ऐसे करदाता 30 सितंबर तक अपने रिटर्न्स के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक मोड के बिना डिजिटल सिग्नेचर आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग करने के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है।
इसके लिए 4 तरीके होते हैं...
1. आधार OTP के जरिए।
2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंटमें लॉग इन कर।
3. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए।
4. ITR-V की ड्यूली साइन्ड फिजिकल कॉपी पोस्ट के माध्यम से बेंगलुरु भेजकर।
इसमें भी OTP के जरिए आप घर बैठे अपने ITR को वेरिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके मोबाइल नंबर का आयकर विभाग में लिंक होना जरूरी है। आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए इस तरीके को चुनने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा। आयकर विभाग की वेबसाइट पर फॉर्म में इस OTP को डालने के बाद submit बटन पर क्लिक करते ही आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा। इसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलेगा।
ITR की बड़ी संख्या का अभी भी वेरिफिकेशन होना बाकी:
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि इलेक्ट्ऱॉनिक मोड से फाइल किए गए ITR की बड़ी संख्या का अभी वेरिफिकेशन होना बाकी है। इस वेरिफिकेशन के लिए मान्य ITR-V फॉर्म टैक्सपेयर्स की ओर से सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) बेंगलुरु नहीं पहुंचे हैं। तय समयावधि के अंदर ITR-V फाइल न करने पर रिटर्न को अमान्य घोषित किया जा सकता है।
CBDT ने एसेसमेंट ईयर 2015-16 से लेकर 2019-20 के बीच पेंडिंग ई-फाइल्ड टैक्स रिटर्न के वेरिफिकेशन में पहली बार इस तरह की छूट प्रदान की है।
बोर्ड ने साफ किया कि यह वन टाइम छूट उन मामलों में लागू नहीं होगी, जिनमें इस दौरान आयकर विभाग ने रिटर्न नहीं भरा हुआ घोषित किया जाने के बाद संबंधित करदाताओं ने कर रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए कानून के तहत पहले से ही कोई कदम उठा लिया है।