मंदिर में लेकर जाना होगा खुद का आसन, नहीं कर सकेंगे मूर्तियों का स्पर्श, ऑफिस-रेस्त्रां के लिए नए नियम
कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते केस के बीच सरकार ने Unlock1 लागू कर दिया है, लेकिन उन शहरों पर पैनी नजर भी रखी है, जहां लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोनों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया है। इसमें खासतौर पर धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन तय की गई है। साथ ही होटल-रेस्टोरेंट और ऑफिस के लिए भी नए नियम जारी किए हैं।नए नियमों के अनुसार, कंटेनमेंट जोनों (जहां ज्यादा केस सामने आ रहे हैं) में धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे जबकि इसके बाहर स्थित धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी। पढ़िए जरूरी बातें
धर्म स्थल: घर से लाएं आसन, वाहन में ही खोलें चप्पल
नए नियमों के अनुसार, धार्मिक स्थलों पर रिकॉर्डेड भक्ति संगीत बजाया जा सकता है, लेकिन संक्रमण के खतरे से बचने के लिए समूह में गाने की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालुओं को धर्मस्थल पर सार्वजनिक आसन इस्तेमाल करने के स्थान पर अपना आसन या चटाई लानी होगी और उसे अपने साथ ही वापस ले जाना होगा। धर्मस्थलों पर प्रसाद जैसी भेंट नहीं चढ़ाई जाएंगी और न ही पवित्र जल का छिड़काव या वितरण किया जाएगा। सिर्फ बिना लक्षणों वाले मास्क लगाए श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। श्रद्धालुओं को साबुन से हाथ-पैर धोकर परिसर में जाने के लिए कहा गया है। धर्मस्थल पर प्रतिमाओं और धार्मिक पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी।
संभव हो तो श्रद्धालु अपने जूते-चप्पलों को अपने वाहन में ही उतारेंगे। लेकिन जरूरत पड़ने पर व्यक्ति या परिवार के जूते-चप्पलों को श्रद्धालु द्वारा स्वयं अलग स्लॉट में रखा जाएगा।
होटल-रेस्टोरेंट: डिस्पोजेबल मेनू, फूड डिलेवरी पैकेट सिर्फ दरवाजे तक
- सिर्फ बिना लक्षणों वाले कर्मचारियों और गेस्ट को परिसर में प्रवेश की अनुमति।
- प्रवेश पर हैंड सैनिटाइज और थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। अधिक उम्र के और गर्भवती महिला कर्मियों को लोगों से संपर्क वाला काम नहीं
- पार्किंग और परिसर के बाहर भीड़ प्रबंधन का समुचित इंतजाम
- कस्टमर, स्टाफ और आपूर्तिकर्ताओं के लिए अलग-अलग प्रवेश व निकास द्वार
- संपर्क रहित ऑर्डर और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा
- गेस्ट की ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन, आइडी और घोषणा पत्र का रिकॉर्ड रखेंगे होटल
- होटल के कमरे में भेजने से पहले गेस्ट का सामान डिस्इंफेक्ट करना होगा
- रूम सर्विस के लिए इंटरकॉम या मोबाइल से संपर्क करना होगा
- रूम सर्विस के दौरान शारीरिक दूरी का पालन करना होगा
- रेस्टोरेंट में सिर्फ 50 फीसद क्षमता की अनुमति
- डिस्पोजेबल मेनू और नैपकिन का इस्तेमाल होगा
- फूड डिलेवरी में पैकेट उपभोक्ता के दरवाजे पर छोड़ना होगा
- डिलेवरी पर भेजने से पहले स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी
ऑफिस: सीनियर कर्मचारी और गर्भवती महिलाओं घर से करें काम
- मेडिकल और जरूरी सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में कार्यालय बंद रहेंगे
- 65 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों, विभिन्न रोगों से पीड़ितों और गर्भवती महिलाओं को घर से काम करने की सलाह
- कार्यालय में कोविड के संदिग्ध केस की स्थिति में स्वास्थ्य अधिकारियों को देनी होगी सूचना