top header advertisement
Home - राष्ट्रीय << सरकार ने होटल संचालकों और ट्रेवल एजेंट्स को दी यह बड़ी राहत

सरकार ने होटल संचालकों और ट्रेवल एजेंट्स को दी यह बड़ी राहत


लॉकडाउन की सबसे बड़ी कीमत चुकाने वालों में टूरिज्म इंडस्ट्री भी शामिल है। होटलें बंद हैं, ट्रेवल एजेंट्स का काम ठप्प पड़ा है और इस कारण लाखों लोग बेरोजगार है। बहरहाल, अब केंद्र सरकार ने कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश की है। तय हुआ है कि जिन होटल या अन्य आवास इकाइयों के अप्रूवल या सर्टिफिकेट (24.03.2020 से 29.6.2020) के दौरान समाप्त हो रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट अप्रूवल/रिअप्रुवल की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसी तरह, मंत्रालय के पास ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, एडवेंचर टूर ऑपरेटर, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर आदि को मंजूरी देने की योजना है, ताकि इन सेवाओं में गुणवत्ता को प्रोत्साहित किया जा सके और इससे भारत में पर्यटन को बढ़ावा मिले।

बता दें, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों के पर्यटकों के लिए अपेक्षित मानकों के अनुरूप स्टार रेटिंग प्रणाली के तहत होटलों का क्लासिफिकेशन करता है। इस प्रणाली के तहत होटलों को एक रेटिंग दी जाती है, जिसमें वन स्टार से लेकर थ्री स्टार, फोर और फाइव स्टार, अल्कोहल के साथ या इसके बिना, फाइव स्टार डिलक्स, हेरिटेज (बेसिक), हेरिटेज (क्लासिक), हेरिटेज (ग्रैंड), लिगेसी विंटेज (बेसिक), लिगेसी विंटेज (क्लासिक), लिगेसी विंटेज (ग्रैंड) और अपार्टमेंट होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस आदि शामिल हैं। यह क्वासिफिकेशन या अप्रूल पांच साल की अवधि के लिए वैध होता है।
कोविड -19 महामारी के कारण लॉकडाउन की अवधि के दौरान मार्च 2020 से निरीक्षण कार्य और आवेदन की जांच को स्थगित करना पड़ा है। इस देखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने टूर ऑपरेटर (इनबाउंड, घरेलू, एडवेंचर), ट्रैवल एजेंट और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की सभी श्रेणियों को छह महीने की छूट या विस्तार की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

Leave a reply