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विदेशो से लौटने वाले एवं प्रवासियों की पूल सैंपलिंग के लिए सरकार न जारी की गाईडलाईन


नई दिल्ली। विदेश से लौटे क्वारंटाइन में रखे गए लोगों और प्रवासी कामगारों में कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए सरकार ने वन-टाइम आरटी-पीसीआर आधारित पूल्ड सैंपलिंग करने का निर्णय किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को प्रवासियों/विदेश से लौटे लोगों/ग्रीन जोनों के लिए आरटी-पीसीआर आधारित पूल्ड सैंपलिंग के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि यही तकनीक ग्रीन जोन वाले जिलों में निगरानी के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी जहां अभी तक कोई केस नहीं मिला है या पिछले 21 दिनों में कोई केस नहीं पाया गया है। गाइडलाइन के अनुसार, 25 लोगों के एक समूह की पहचान की जाएगी और प्रशिक्षित लैब कर्मियों द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत उनके गले/नाक से स्वाब का सैंपल एकत्रित किया जाएगा।

सैंपल के कंटेनर पर समुचित तरीके से लेबल लगाए जाएंगे जिस पर नाम, उम्र, लिंग और सैंपल की आइडी अंकितकिया जाएगा। इन 25 सैंपलों में से पूल्ड सैंपल का आरटी-पीसीआर तरीके से टेस्ट किया जाएगा और 24 घंटे के भीतर उसकी रिपोर्ट क्वारंटाइन या संबंधित केंद्र को उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि कोई पूल्ड सैंपल पॉजिटिव निकलता है तो समूह के सभी लोगों के सैंपलों का टेस्ट किया जाएगा। आइसीएमआर द्वारा 13 अप्रैल को जारी एडवाइजरी के अनुसार, एक निगेटिव पूल में सभी सैंपलों को निगेटिव माना जाएगा।

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