कोरोना संक्रमितों के लिए इथेनॉल वाष्प थैरेपी को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके मांग की गई है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के इलाज के लिए इथेनॉल वाष्प या किसी भी उपयुक्त वाष्प चिकित्सा को मंजूरी देने के लिए निर्देश जारी करें. याचिका में केंद्र सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO), इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (ICMR) और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन को निर्देश देने की मांग की गई है.
याचिकाकर्ता चंद्रशेखरन रामास्वामी एक 'स्वतंत्र आविष्कारक, लेखक और एक्टिविस्ट' हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया है. याचिका में कहा गया है कि याचिका में बनाए गए प्रतिवादियों में से किसी को भी COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों को सुरक्षित दवा के रूप में 'इथेनॉल वाष्प के अनुमोदन' या किसी भी उपयुक्त एल्कोहल वाष्प थेरेपी देने के लिए उचित निर्देश दिए जा सकते हैं, जिनमें कोरोना के शुरुआती लक्षण हैं.
याचिकाकर्ता का कहना है कि COVID-19 महामारी के लिए कोई भी दवा अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है, ऐसे में ये इथेनॉल वाष्प रोगी को बेहतर उपचार देगा. कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को प्रारंभिक अवस्था में फेफड़ों में बहुत ही अस्थायी अवधि के लिए आवश्यक अंतराल पर धीरे-धीरे छोटे से मध्यम स्तर तक इथेनॉल वाष्प थेरेपी दी जानी चाहिए.