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ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां जारी रखने की सशर्त छूट


 

भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार 20 अप्रैल से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चुनिंदा गतिविधियों में लाकडाउन से छूट रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ सशर्त अनुमति के साथ जारी रहेंगी। आँगनवाड़ियाँ बंद रहेंगी।

लाकडाउन पीरियड में 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों की छूट रहेगी वे इस प्रकार हैं : निर्माण गतिविधियाँ  -  सड़क निर्माण/पेंचवर्क, सिंचाई परियोजनाओं से सम्बंधित कार्य,   भवन निर्माण, जल आपूर्ति संबधी परियोजनाएँ, सेनिटेशन प्रोजेक्ट्स,बिजली के ट्रांसमिशन की लाइन्स खींचने से सम्बंधित कार्य, ओप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य, मनरेगा के अंतर्गत कार्य,  विशेष रूप से सिंचाई एवं जल संरक्षण के कार्य शामिल हैं।

औद्योगिक गतिविधियाँ – कृषि कार्य के लिए खाद /बीज /पेस्टीसाइड आदि के निर्माण ,वितरण एवं विक्रय,  मछली पालन गतिविधियों से जुड़े उद्योग, पशु-आहार  उद्योग, दूध एवं दूध से बने विभिन्न उत्पादों की प्रोसेसिंग एवं पूरी सप्लाई चैन, पोल्ट्री फॉर्म्स/हैचरी आदि, कूरियर सेवाएँ, आई टी सर्विसेस,कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएँ शामिल हैं। रबी उपज का भण्डारण निरंतर जारी रहेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में संचालित सभी उद्योग ईंट – भट्टा आदि, SEZ कोयला उत्पादन एवं माइनिंग कार्य, लघु वनोपज एवं गैर –काष्ठ वनोपज का संग्रह और प्रोसेसिंग जारी रहेंगे लेकिन इनमें श्रमिकों की संख्या 50 प्रतिशत होगी। ये  गतिविधियाँ चरणबद्ध रूप से प्रारंभ की जाना है। ये गतिविधियाँ प्रारंभ करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना होगा।

 

एएस 

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