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इस राज्य ने घर से निकलने पर नाक, मुंह ढंकना किया अनिवार्य, 9 अप्रैल से लागू होगा आदेश


देश इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। लॉकडाउन के बीच कई राज्यों में संक्रमित मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। केंद्र और राज्य सरकारें इस मुश्किल घड़ी से निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी सूबे की जरूरत के मुताबिक कड़े कदम उठा रही हैं। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को घर से निकलने पर मुंह पर मास्क लगाने की सलाह दी गई है। इसे अब ओ़डिशा सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। घर से निकलने पर फेस मास्क लगाया या दो परतों के रुमाल से नाक और मुंह ढंकना जरूरी कर दिया गया है। सरकार द्वारा 9 अप्रैल से इसे सख्ती से लागू कर दिया जाएगा।

सरकार ने जारी किया ये आदेश

ओडिशा सरकार ने कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। सरकार द्वारा जारी आदेश 9 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लागू किया जाएगा। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने बताया कि 'आम जनता को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने मुंह को किसी भी तरह से ढ़ंके जब भी वह घर से बाहर निकलें। किसी रुमाल या अन्य कपड़े की दो परत बनाकर उसे भी मुंह और नाक ढ़ंकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अगले आदेश तक लागू रहेगा।'
मास्क से बहुत हद तक होती है सुरक्षा

ओडिशा सरकार द्वारा यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि मास्क लगाने से बहुत हद तक कोरोना संक्रमण के खतरे से बचा जा सकता है। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर मास्क लगाने के परिणामों के बाद यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही सरकार ने नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी भीड़ जमा न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

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