सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समय सीमा में हो मजदूरों का भुगतान
उज्जैन। बिनोद मिल के मजदूरों के बकाया भुगतान के मामले में उज्जैन मिल मजदूर संघ के आवेदन पर 29 नवंबर को सुनवाई हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 2019 को दिये अपने आदेश को यथावत रखा और कहा कि अन्य कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है। भुगतान ब्याज सहित करने की समय सीमा तय हो चुकी है।
उल्लेखनीय है कि बिनोद मिल के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश 27 फरवरी 2019 से दो वर्ष के भीतर मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान करना है। नौ माह बीत चुके हैं सरकार ने भुगतान नहीं किया है। संघ की ओर से एडवोकेट नवीन प्रकाश व धीरजसिंह पंवार के साथ अध्यक्ष ओमप्रकाशसिंह भदौरिया, संतोष सुनहरे उपस्थित हुए। इस संबंध में उज्जैन मिल मजदूर संघ के द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई आगामी सप्ताह में होने की संभावना है।