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लखेरवाड़ी स्थित वक्फ मस्जिद दल्लालान मामला, 10 दिन में संपूर्ण अभिलेख, केश, संपत्ति का आधिपत्य सौंपने के निर्देश


उज्जैन। लखेरवाड़ी स्थित वक्फ मस्जिद दल्लालान के मामले में न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने इमरान खान, अब्दुल रियाज, अब्दुल शाकिर, जावेद, अता मोहम्मद, मो. अनवर के विरूध्द आदेश पारित कर आदेशित किया है कि वक्फ बोर्ड के आदेश के परिपालन में 10 दिवस के भीतर संपूर्ण अभिलेखों, केश, संपत्ति का आधिपत्य शकील एहमद को सौंपें। तहसीलदार को भी निर्देश दिये हैं कि इस अवधि में कार्यभार सौंपे जाने की कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति में पुलिस बल का सहयोग प्राप्त कर शकील एहमद को प्रभार दिलाने की कार्यवाही करें। 
दरअसल लखेरवाड़ी स्थित वक्फ मस्जिद दल्लालान के वाकिफ (संस्थापक) कादर बख्श थे। कादर बख्श की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अजीज मोहम्मद केसर, गनी मोहम्मद तत्पश्चात मोहम्मद एहमद तथा शकील एहमद के मुत्तवल्ली हुए। शकील एहमद तथा मो. एहमद सन् 1978 में मुत्तवल्ली हैं। उनके समय में मस्जिद में नवनिर्माण हुआ तथा मस्जिद संपत्ति में कमर्शियल काॅम्पलेक्स बनाने के लिए किरायेदारों से पूर्व चेयरमेन शौकत मोहम्मद खान के विरोध के बाद भी खाली कराई गई। शौकत मोहम्मद खान ने शकील एहमद से नाराज होकर किरायेदार, उनके रिश्तेदार तथा आपराधिक श्रेणी के व्यक्तियों की एक नवीन प्रबंध समिति अवैधानिक रूप से इमरान खान, अब्दुल रियाज, अब्दुल शाकिर, जावेद, अता मो., मो. अनवर की नियुक्ति की।, जिसको शकील एहमद ने उच्च न्यायालय बैंच में इंदौर में चुनौती देकर रिट पिटीशन तथा रिट अपील प्रस्तुत की जिसमें उक्त आदेश स्टे किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया कि शकील एहमद तथा मो. एहमद के आवेदन को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा निर्णित किया जाए जिस पर उक्त प्रकरण आरिफ अकील केबिनेट मंत्री के समक्ष रखा गया जिस पर मंत्री ने म.प्र. वक्फ बोर्ड भोपाल के प्रशासक निसार एहमद को निर्देश दिये। प्रशासक के आदेशानुसार उक्त वक्फ की प्रबंध समिति शकील एहमद एडवोकेट की अध्यक्षता में जारी करने का आदेश वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 12 जुलाई को जारी कर इमरान खान को आदेशित किया कि वह मस्जिद का समस्त रिकाॅर्ड, केश, वक्फ संपत्ति का आधिपत्य तत्काल सौंपकर सूचित करें। इमरान खान द्वारा नहीं दिये जाने पर उक्त आदेश के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर के न्यायालय में शकील एहमद ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर 15 नवंबर को आदेश हुए। 

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