समयावधि पत्रों के निराकरण करने की अन्तिम चेतावनी, अन्तिम चेतावनी के बाद भी प्रकरण निराकरण नहीं होने पर होगी कार्यवाही
कलेक्टर ने समयावधि-पत्रों की समीक्षा बैठक में दिये निर्देश
उज्जैन । कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने मंगलवार 26 फरवरी को प्रात: बृहस्पति भवन में समयावधि-पत्रों के निराकरण करने सम्बन्धी समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिये कि लम्बित पत्रों के निराकरण की अन्तिम चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसकी जिम्मेदारी स्वयं सम्बन्धित विभाग के अधिकारी की होगी। टीएल के प्रकरणों को अधिकारी अपडेट करें। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन की ड्यूटी में किसी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन को निर्देश दिये कि मेडिकल बोर्ड में गंभीर बीमारी से वास्तविक रूप से पीड़ित व्यक्तियों की ही अनुशंसा की जाये। छोटी-मोटी बीमारियों का बहाना बनाकर निर्वाचन कार्यालय में अपना अवकाश का आवेदन नहीं पहुंचायें।
कलेक्टर ने समयावधि-पत्रों की समीक्षा बैठक में सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लम्बित प्रकरण न हों। उन्होंने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये कि नियमानुसार सामाजिक सुरक्षा आदि के पेंशन प्रकरण में समय पर सम्बन्धित को पेंशन राशि का भुगतान किया जाये। इसमें किसी प्रकार की शिकायत होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर पेंशन का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी से वसूला जायेगा। कलेक्टर ने टीएल में विभागवार लम्बित प्रकरणों के निराकरण करने की समीक्षा की और सम्बन्धित अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में आवश्यकता अनुसार पटवारियों के सहयोग के लिये रोजगार सहायकों को निर्देशित किया जाये। पात्रता अनुसार हितग्राही परिवारों को चिन्हित कर हितग्राही सूची प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर अपलोड की जाना है, जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा पात्र हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि सीधे हस्तांतरित की जा सकेगी। कलेक्टर ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि संधारित भू-अभिलेखों के अनुसार कुल दो हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि धारित करने वाले कृषक परिवारों को प्रत्येक चार महीने में तीन बराबर किश्तों में प्रति परिवार वार्षिक रूप से छह हजार रूपये का लाभ दिया जाना है। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाये और ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर उक्त योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से सम्पन्न करें।
बैठक में अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीलेश पारिख, एडीएम श्री जीएस डाबर, अपर कलेक्टर श्रीमती वर्षा भूरिया, एसडीएम श्री गोपालसिंह वर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी आदि उपस्थित थे।