जनपद पंचायत बड़नगर की ग्राम पंचायत भाटपचलाना में 20 फरवरी को एफएसटी हेतु सेक्टर अधिकारी नियुक्त
उज्जैन । जनपद पंचायत बड़नगर की ग्राम पंचायत भाटपचलाना में एफएसटी 20 फरवरी को आयोजित की गई है। कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने जिला स्तर से 10 ग्राम पंचायतों के लिये सेक्टर अधिकारी नियुक्त किये हैं। समस्त अधिकारी आवंटित ग्राम पंचायतों में उपस्थित होकर जारी एजेण्डा के अनुसार गुणवत्तापूर्वक सीएफटी का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे। सीएफटी (क्लस्टर फेसिलेटिंग टीम) के आयोजन का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ ग्रामों में नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं में नियमानुसार लाभान्वित करना है और उनकी समस्याओं का निराकरण करना है।
कलेक्टर ने ग्राम पंचायत भाटपचलाना के लिये जिला स्तर से आत्मा की परियोजना अधिकारी, ग्राम पंचायत ओरड़ी के लिये उद्योग विभाग के महाप्रबंधक, ग्राम पंचायत मलोड़ा के लिये उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक, ग्राम पंचायत बांदरबेला के लिये मत्स्य विभाग के सहायक संचालक, ग्राम पंचायत लिंबास के लिये डीआरसीएस उपायुक्त, ग्राम पंचायत खेड़ावदा के लिये जिला शिक्षा केन्द्र के परियोजना अधिकारी, ग्राम पंचायत बनबनी के लिये जिला खाद्य अधिकारी, ग्राम पंचायत नौगावां के लिये हाथकरघा के सहायक संचालक, ग्राम पंचायत बरड़िया के लिये पशु विभाग के उप संचालक और ग्राम पंचायत बड़गावां के लिये रोजगार अधिकारी को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया है। सेक्टर अधिकारी आवंटित ग्राम पंचायतों में उपस्थित होकर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एवं योजनाओं, आंगनवाड़ी से सम्बन्धित सेवाएं एवं संचालन की नियमितता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्राप्त सेवाओं के सम्बन्ध में, राजस्व सेवाओं, अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं अतिक्रमण आदि विषयों, भू-अधिकार पुस्तिकाओं का वितरण, खसरा नक्शा नकल आदि बिन्दुओं पर चर्चा करेंगे। इसी तरह सेक्टर अधिकारी प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित, कृषि आदानों, खाद, बीज, मनरेगा, सामाजिक सहायता में विभिन्न योजनाओं, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं तथा एनआरएलएम अन्तर्गत गठित समूह आदि विषयों पर चर्चा की जायेगी।
कलेक्टर ने सीएफटी के आयोजन की सूचना ग्राम पंचायतों में मुनादी के द्वारा ग्रामीणों को दिये जाने के निर्देश दिये हैं। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त समस्त ग्राम पंचायतों में सीएफटी आयोजन के पूर्व कम से कम तीन-चार बार मुनादी अनिवार्य रूप से कराई जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत के आश्रित ग्रामों के निवासियों को आयोजन की जानकारी मिल सके। आयोजन की जानकारी की मुनादी अगर नहीं कराई जाती है तो सम्बन्धित जनपद पंचायत सीईओ की व्यक्तिगत लापरवाही मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।