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असामाजिक तत्वों को कतई बख्शा नहीं जायेगा –कलेक्टर श्री मनीष सिंह


असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्यवाही की, 7 व्यक्तियों के विरूद्ध रासुका

    उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने अपराधिक प्रवृत्ति के 7 व्यक्तियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की है। सातों व्यक्तियों का कृत्य गंभीर प्रवृत्ति का होने से पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कठोर कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा (3)2 के अन्तर्गत जेल में निरूद्ध रखने के आदेश जारी किये गये हैं। कलेक्टर ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि शहर की शान्ति व्यवस्था भंग करने की कोई भी कोशिश करता है तो उसके विरूद्ध प्रशासन द्वारा कठोर कदम उठाये जायेंगे।

    आदेश में बताया गया है कि विगत 8 मई को दानीगेट निवासी सनी पिता चन्दूलाल सारवान के साथ बिलोटीपुरा जूना सोमवारिया उज्जैन निवासी महेश पिता भोला चौहान भीलाला, दानीगेट निवासी आशीष उर्फ चिन्टू पिता अशोक सारवान, कोट मोहल्ला निवासी लालूराव उर्फ राजू पिता नवीनराव मराठा, कोट मोहल्ला के ही नवीनराव पिता छोटूराव मराठा, कुम्हारवाड़ी निवासी सागर उर्फ रजत पिता बालाप्रसाद बार्गव, जूना सोमवारिया निवासी जीतू उर्फ जितेन्द्र पिता कैलाश चौधरी ने मिलकर महाकाल थाना क्षेत्र में वीरेन्द्रसिंह चौहान पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया था। हमले के दौरान पास खड़े प्रणेश पिता मोहनलाल की गोली लगने से घायल हो गया तथा शहर में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हुआ। इस पर महाकाल थाने में हमला करने वाले  व्यक्तियों के विरूद्ध भादवि की धारा 307, 147, 148, 149, 506, 294 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

    इस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह कार्यवाही की गई है।

 

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