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मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना के संबंध में दिशा निर्देश जारी, असंगठित श्रमिक महिलाओं के लिए योजना प्रभावशील


 

    उज्जैन । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शासन के विभिन्न विभागों में सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, और कई कार्यक्रम प्रदेश में चलाएं जा रहें है। मुख्यमंत्री ने एक और महत्वाकांक्षी योजना असंगठित श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना लागू की है, जिसमें श्रमिकों की महिलाओं (प्रसूति सहायता) को आर्थिक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रसूता श्रमिक महिला को मिलेंगे 16 हजार रूपये

गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक/एएनएम द्वारा प्रसव पूर्व जांच कराने पर प्रथम किश्त में चार हजार रूपये तथा शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने पर तथा नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने एवं शिशु को जीरों डोज बीसीजी, ओपीव्ही, व एचबीव्ही के टीकाकरण कराने पर श्रमिक महिला को द्वितीय किश्त में 12 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाएंगी।

योजना 1 अप्रेल से प्रभावशील

    मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु के जन्म उपरांत टीकाकरण को समुचित बढ़ावा देना, महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्यवर्धक व्यवहारों के प्रोत्साहन हेतु नगद प्रोत्साहन राशि देना तथा अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश में 1 अप्रेल से प्रभावशील हो गई है।

योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला पात्र रहेगी। इसी तरह महिला पंजीकृत असंठित कर्मकार होना चाहिए। प्रसूति सहायता शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने की स्थिति में भी प्रोत्साहन राशि देय होगी। प्रसूति सहायता का लाभ अधिकतम दो जीवित जन्म वाले प्रसव हेतु ही मान्य किया जाएगा।

योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार रहेंगे:- असंगठित महिला मजदूर का पंजीयन कार्ड या उसके द्वारा सूचित पंजीयन क्रमांक, शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव का प्रमाण पत्र या अस्पताल का डिस्चार्ज टिकिट, अधिकतम दो जीवित जन्म वाले प्रसव का एएनएम द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार संबंध्द बैंक खाते की पास बुक की छायाप्रति तथा स्वघोषणा पत्र। आधार संबंध्द बैंक खाते से तात्पर्य ऐसे बैंक खाते से है जो आधार नंबर से लिंक हो एवं जिसमें हितग्राही द्वारा नगद प्रोत्साहन राशि का अंतरण वांछित हो।


 

योजना के अंतर्गत भुगतान की प्रकिया

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा(प्रसूति सहायता) योजना के अंतर्गत पात्र मजदूर महिला हितग्राहियों को निर्धारित शर्ते पूर्ण करने पर उनके आधार संबंध्द बैंक खाते में पब्लिक फायनेंस मेनेजमेंट सिस्टम द्वारा नगद प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बे‍निफिशरी ट्रांसफर के माध्यम से अन्तरित की जाती है। चूंकि सेवा प्रदायगी एवं भुगतान की प्रदायगी दोनों ही लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाना है, अत: आवेदक को पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। भुगतान हेतु महिला हितग्राही को केवल एएनएम या चिकित्सक द्वारा भरे हुए एवं सत्यापित मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

 

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