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म.प्र. में एक लाख 57 हजार महिलाओं को नि:शुल्क मिले ड्राइविंग लाइसेंस


 

उज्जैन | प्रदेश में महिलाओं को नि:शुल्क ड्राइविंग लाइसेंस देने की योजना में अभी तक एक लाख 57 हजार 470 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये गये हैं। इनमें से एक लाख 38 हजार लायसेंस महिलाओं के लिये लगाये गये विशेष पिंक लायसेंस शिविरों में बने और वितरित हुए हैं। यह योजना 28 दिसम्बर 2015 से लागू की गई है। इसमें अभी तक 2 लाख 27 हजार 604 लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाये गये हैं। 
    राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से यात्री परिवहन में महिलाओं के लिये 11 से 16 नम्बर तक की सीट आरक्षित की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिये यात्री वाहनों पर हेल्प लाइन नम्बर 1091 अंकित करवाया गया है। नवजात शिशुओं को स्तनपान करवाने के लिये ड्रायवर के पीछे वाली सीट महिलाओं के लिये आरक्षित की गई है। सीट के तीन तरफ परदा लगाने के लिये भी परमिट शर्तों में निर्देश दिये गये हैं। इसी के साथ, स्कूल बसों में छात्राओं के बैठे होने पर महिला ड्रायवर/ महिला परिचालक अथवा शैक्षणिक संस्थान की एक महिला कर्मचारी अथवा परिचारिका का होना अनिवार्य किया गया है। परमिट में भी यह शर्त प्रभावशील की गई है।
दिव्यांग यात्रियों को किराये में छूट
    प्रदेश में संचालित यात्री वाहनों में दिव्यांगों के लिये भी विशेष व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। दिव्यांगों को यात्री वाहनों में पचास प्रतिशत की छूट दी जा रही है। दिव्यांगों के लिये यात्री बसों में सीट क्रमांक एक से दस तक आरक्षित की गई है।

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