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श्रम विभाग के पंजीयन प्रमाण-पत्र पर लोन स्वीकृत नहीं किये जायें


 

            उज्जैन । सहायक श्रमायुक्त ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि उनके कार्यालय के संज्ञान में आया है कि कतिपय बैंकों द्वारा श्रम विभाग द्वारा मप्र दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अन्तर्गत जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र (गुमास्ता पंजीयन) को सत्यापित अभिलेख मानकर संस्थाओं के लोन स्वीकृत किये जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। उक्त प्रमाण-पत्र व्यवसाईयों की सुविधा के लिये स्व-प्रमाणीकरण के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करने पर एक दिवस में जारी किये जा रहे हैं। जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा संस्थानों के सत्यापन नहीं किये गये हैं। इसी आशय की चेतावनी ऑनलाइन जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र पर भी अंकित है। उक्त पंजीयन को आधार मानकर किसी भी बैंक द्वारा लोन स्वीकृत किये जाते हैं तो इसके लिये श्रम विभाग की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

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