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धन वापसी के लिए 2 जुलाई तक सेबी में करें आवेदन


Ujjain @ सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन तथा सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के उज्जैन जिले के बांडधारक अपनी धन वापसी के लिए 2 जुलाई तक सेबी के मुंबई स्थित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रभारी अधिकारी संस्थागत वित्त जिला उज्जैन ने अपर कलेक्टर उज्जैन, पुलिस अधीक्षक उज्जैन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन तथा अग्रणी प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया उज्जैन को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बांडधारक धन वापसी के लिए सेबी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। संस्थागत वित्त आयुक्त डॉ. मनोज गोविल ने बताया सेबी द्वारा 26 मार्च 2018 को समाचार-पत्र में विज्ञापन जारी करके संबंधित निवेशकों को जानकारी दी गई है कि वे अपने धन वापसी के लिए किस तरह से आवेदन करेंगे। 2 जुलाई के बाद मिलने वाले आवेदनों पर जांच पड़ताल तथा धन वापसी के लिए सेबी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

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