महिला सरपंच, सचिव सहित तीन से 3.55 लाख वसूली के आदेश
ujjain @ खाचरौद जनपद की ग्राम पंचायत अजीमाबाद पारदी की महिला सरपंच, सचिव सहित तीन लोगों के खिलाफ जिला पंचायत सीईओ संदीप जीआर ने वसूली के आदेश जारी किए हैं। तीनों पर यह कार्रवाई पंचायत में बगैर विकास कार्य करवाए राशि का भुगतान कर लिए जाने पर की गई हैं। ग्राम पंचायत अजीमाबाद पारदी के इन जिम्मेदारों ने फर्जी तरीके से पंच परमेश्वर योजना के तहत बगैर डीपीआर तैयार किए 3 लाख 55 हजार रुपए का ईपीओ के माध्यम से भुगतान करवाया। जो की शासकीय धन के गबन व आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में आता है। इस पर सीईओ ने म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत सरपंच पूजा चावड़ा, सचिव पन्नालाल व तात्कालीन सहायक सचिव रेखा गोयल (सेवा से पृथक) पर वसूली की कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में तीनों को क्रमश: एक लाख 18 हजार 334 रुपए ग्राम पंचायत के बैंक खाते में सात दिन में जमा करवाने के लिए आदेशित किया गया है। ऐसा नहीं करने या मना करने पर संबंधित के खिलाफ 30 दिनों के लिए सिविल जेल भेजने का वारंट जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।