नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल को आयोजित होगी
पक्षकार प्रकरणों का निराकरण करायें
उज्जैन । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली और मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री बीके श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में रविवार 22 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री पदमेश शाह एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलीपसिंह मुझाल्दा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट प्रकरण, पारिवारिक मामले से सम्बन्धित प्रकरण, श्रम न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरण, भूअर्जन सम्बन्धी प्रकरण, सिविल प्रकरण, बैंक ऋण वसूली, बिजली चोरी एवं बकाया बिल वसूली आदि प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। लोक अदालत के संयोजक एवं विशेष सत्र न्यायाधीश श्री गजेन्द्रसिंह ने पक्षकारों से अपील की है कि जो अपना मामला नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराना चाहते हैं वे उक्त नियत तिथि में आकर प्रकरण का निराकरण करवा सकते हैं। जिन पक्षकारों को लोक अदालत सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं हुई है वे पक्षकारगण भी रविवार 22 अप्रैल को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में उपस्थित रहकर अपने प्रकरण का निराकरण करवा सकते हैं।