शौर्या सदस्यों को लाडो अभियान के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया
उज्जैन । उज्जैन जिले की शहरी परियोंनाओं के शौर्या दल के सदस्यों को नवीन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले संभावित बाल विवाह को द्रष्टिगत रखते हुए लाडो अभियान के क्रियान्वयन का प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में कार्यक्रम अधिकारी सी एल पासी एजिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री साबीर अहमद सिद्दीकी, बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य श्री मोहन खंडेलवाल, श्रीमती मीरा जैन, अहसास समाज कल्याण समिति की श्रीमती वर्षा व्यास, सायबर क्राईम श्री हरेन्द्र सिंह राठोर, किशोर पुलिस ईकाई से श्री अवधेश गोंड एवं पीएससी अकादमी के संचालक श्री नईम खान आदि उपस्थित थे।
कार्यक्रम की शुरुआत में श्री सिद्दीकी व्दारा आगामी अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले संभावित बाल विवाह को द्रष्टिगत रखते हुए लाडो अभियान सम्बन्ध में जानकारी देते हुए सभी शौर्या सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र में बाल विवाह के सम्बन्ध में जन-जागरूकता अभियान चलाने को कहा। श्री मोहन खंडेलवाल व्दारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जानकारी दी गई। श्रीमती मीरा जैन व्दारा किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी के साथ बाल कल्याण समिति की भी जानकारी दी गयी। श्रीमती वर्षा व्यास ने महिलाओं से संबधित घटित अपराध एवं उनके बचाव के वारे में जानकारी दी। श्री हरेन्द्र सिंह राठोर व्दारा सायबर अपराध के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मिडिया का उपयोग सावधानी से करने, मोबाइल, फेसबुक एवं एटीएम कार्ड के इस्तेमाल में क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, के बारे में भी बताया गया। श्री नईम खान पीएससी अकादमी व्दारा उपस्थित शौर्या सदस्यों को कैरियर परामर्श पर जानकारी दी गयी। कार्यक्रम अधिकारी सी एल पासी ने शौर्या सदस्यों के नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार श्रीमती कविता विनोदिया विकासखंड अधिकारी उज्जैन व्दारा व्यक्त किया गया।