बाल विवाह होने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध होगी वैधानिक कार्यवाही
बाल विवाह रोकने हेतु उड़नदस्तों के दलों का गठन
उज्जैन । इस माह की 18 अप्रैल को अक्षय तृतीया को दृष्टिगत रखते हुए जिले में होने वाले संभावित बाल विवाह को रोकने के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने प्रत्येक तहसील में उड़नदस्तों के दलों का गठन किया है। कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं।
आदेश के मुताबिक उज्जैन तहसील के लिये भैरवगढ़, चिमनगंज मंडी, देवासगेट, जीवाजीगंज, खाराकुआ, कोतवाली, माधव नगर, महाकाल, नरवर, नीलगंगा, नानाखेड़ा के थाना प्रभारी, जनपद पंचायत उज्जैन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी, उज्जैन तहसील की समस्त सेक्टर पर्यवेक्षक एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं चाईल्ड लाइन उड़नदस्ता के दल में सदस्य रहेंगे। इसी तरह नागदा, घट्टिया, तराना, खाचरौद, महिदपुर, बड़नगर तहसीलों के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं समस्त तहसीलों के सेक्टर पर्यवेक्षकों को सदस्य बनाया गया है।
बाल विवाह में शामिल बाराती के साथ-साथ अन्य पर वैधानिक कार्यवाही होगी
कलेक्टर ने दल के सदस्यों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधूओं की आयु के प्रमाण-पत्र का अवलोकन करें। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। वर अथवा वधू की आयु कम पाये जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करें। अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करें। इस अवधि में किसी भी बाल विवाह की शिकायत पाये जाने पर उक्त दल सामूहिक रूप से विवाह स्थल पर जाकर वर-वधू की निर्धारित आयु नहीं पाये जाने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही करेगा।
कम आयु के वर-वधू होने पर सामूहिक विवाह आयोजन समिति को अनुमति नहीं मिलेगी
कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने जिले के समस्त तहसीलों के राजस्व अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति इस शर्त पर जारी करें कि उक्त आयोजन में वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा वर-वधू की सूची मय छायाचित्रों एवं आयु प्रमाण के सामूहिक विवाह आयोजित करने वाले संयोजक को अनुमति आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा सामूहिक विवाह आयोजन करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाये।